MP Loudspeaker Ban: मंदिर-मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर हुए बंद, DJ भी नहीं बजा सकेंगे, प्रशासन ने बताया यह कारण
MP Loudspeaker Ban: भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अब रात दस बजे से सुबह छह बजे तक मंदिर, मस्जिद सहित सभी धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर और डीजे के उपयोग पर पाबंदी लगा दी गई है। भोपाल जिला प्रशासन ने एक नया आदेश जारी करते हुए रात्रिकालीन आठ घंटों के लिए लाउडस्पीकर के प्रयोग पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। इस दौरान किसी भी मंदिर, मस्जिद, धार्मिक समारोह या अन्य किसी भी कारण से लाउडस्पीकर अथवा डीजे का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है।
बोर्ड एग्जाम्स के चलते लिए प्रशासन ने यह निर्णय
आपको बता दें कि जल्द ही मध्य प्रदेश में बोर्ड एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं। ऐसे में राज्य के लाखों विद्यार्थी देर रात तक पढ़ते हैं। लाउडस्पीकर के प्रयोग से उन्हें पढ़ाई में दिक्कत होती है जिसके चलते जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। प्रशासन के नए आदेशानुसार पूरे भोपाल में रात्रि दस बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर और डीजे का प्रयोग पूरी तरह वर्जित कर दिया गया है। यह प्रतिबंध (MP Loudspeaker Ban) 23 जनवरी से लागू कर दिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर दोषी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा।
होटल, रेस्तरां और बार पर भी लागू होंगे नए प्रतिबंध
भोपाल के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा जारी आदेशों की पालना के लिए ही यह आदेश निकाला गया है। इस दौरान होटल, रेस्तरां और बार में भी साउंड सिस्टम का प्रयोग करने पर पाबंदियां लगाई गई हैं। साउंड सिस्टम का प्रयोग करने पर उन्हें आवाज निर्धारित सीमा के अंदर ही रखनी होगी। साथ ही उन्हें इसके लिए भी लाइसेंस प्राप्त करना होगा। बिना लाइसेंस साउंड सिस्टम (MP Loudspeaker Ban) का प्रयोग करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
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