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Jabalpur News: जबलपुर नगर निगम के घूसखोरों पर चला कोर्ट का डंडा, 4-4 साल जेल की सजा और जुर्माना

Jabalpur News: भ्रष्टाचार हमारे देश की सबसे प्रमुख समस्याओं में से एक है। हालांकि, हाल के वर्षों में भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के लिए प्रयास जारी हैं। इसी कड़ी में जबलपुर में लोकायुक्त कोर्ट ने जबलपुर नगर निगम (Jabalpur Municipal...
01:36 PM Aug 01, 2024 IST | Dr. Surendra Kumar Kushwaha

Jabalpur News: भ्रष्टाचार हमारे देश की सबसे प्रमुख समस्याओं में से एक है। हालांकि, हाल के वर्षों में भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के लिए प्रयास जारी हैं। इसी कड़ी में जबलपुर में लोकायुक्त कोर्ट ने जबलपुर नगर निगम (Jabalpur Municipal Corporation) में काम करने वाले भ्रष्टाचारियों को गुरुवार को कड़ी सजा सुनाई। कोर्ट ने भ्रष्टाचार में लिप्त रहे दो आरोपियों को 4-4 साल की सजा सुनाई। आइए इस खबर के बारे में और अधिक जानते हैं।

सजा के साथ जुर्माना भी लगाया 

जबलपुर नगर निगम के अतिक्रमण शाखा के घूसखोर तत्कालीन दल प्रभारी उमेश सोनी और उसके निजी कर्मी पंकज केवट को लोकायुक्त कोर्ट ने भ्रष्टाचारी करार देते हुए गुरुवार को कड़ी सजा सुनाई। लोकायुक्त के विशेष न्यायाधीश अमजद अली खान की अदालत ने दोनों को चार-चार साल कैद की सजा और 5,000-5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

घूसखोरों को कब किया गया ट्रैप? 

दरअसल, मामला जुलाई, 2021 का है। जहां फरियादी दुर्गेश चौधरी ने 28 जुलाई, 2021 को जबलपुर लोकायुक्त कार्यालय में पहुंचकर पुलिस अधीक्षक के पास लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में दुर्गेश चौधरी ने बताया था कि उसके पिता चेरीताल में भवन निर्माण करा रहे हैं। निर्माणाधीन भवन की जांच के लिए नगर निगम अतिक्रमण शाखा के दल प्रभारी उमेश सोनी पहुंचे थे। तब उन्होंने डेढ़ फीट ज्यादा निर्माण की बात कहते हुए कार्रवाई की बात कहकर धमकाया था और मामले को रफा-दफा करने के लिए 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी।

बातचीत के बाद सौदा 10,000 रुपए में तय हुआ था। फरियादी ने इसकी लिखित शिकायत लोकायुक्त पुलिस में की थी। इसके बाद लोकायुक्त डीएसपी के नेतृत्व में ट्रैप दल गठित किया गया। 29 जुलाई को नगर निगम कार्यालय जबलपुर में फरियादी को उमेश सोनी के कहने पर पंकज केवट को 10,000 की घूस लेते हुए लोकायुक्त टीम ने रंगे हाथों दबोच लिया था।

लोकायुक्त पुलिस ने उमेश सोनी और उसके निजी कर्मी पंकज केवट के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया। इस मामले में लोकायुक्त के विशेष न्यायाधीश अमजद अली खान की कोर्ट ने गवाहों एवं साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को दोषी पाया। अदालत के सामने विशेष लोक अभियोजक प्रशांत शुक्ला ने पक्ष रखा।

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