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Jabalpur News: बेटे की गवाही से हत्यारे पिता को मिली आजीवन कारावास की सजा, जानिए पूरा मामला

Jabalpur News: जबलपुर में एक व्यक्ति को कोर्ट ने पत्नी की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास (Life Sentence) की सजा सुनाई है। इस मामले में आरोपी का आरोप खुद उसके बेटे की गवाही से ही संभव हो सका। आइए...
09:49 AM Jun 27, 2024 IST | Manoj Kumar Sharma

Jabalpur News: जबलपुर में एक व्यक्ति को कोर्ट ने पत्नी की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास (Life Sentence) की सजा सुनाई है। इस मामले में आरोपी का आरोप खुद उसके बेटे की गवाही से ही संभव हो सका। आइए रिश्तों को तार-तार करने वाले इस मामले के बारे में विस्तार से जानते हैं।

पत्नी के चरित्र पर शक होने के चलते की हत्या 

यह मामला जनवरी, 2020 का है जब आरोपी रोहाणी प्रसाद मेहरा (Rohani Prasad Mehra) ने अपनी पत्नी को इसलिए मौत के घाट उतार दिया था क्योंकि उसे उसके चरित्र पर शक था। 3 जनवरी, 2020 के दिन उसकी पत्नी जानकी किचन में खाना बना रही थी। तभी रोहाणी गुस्से में आया और उसे मारपीट करने लगा। इतने से भी उसका मन नहीं भरा तो उसने एक के बाद एक दो गोली मार दी। एक गोली जानकी के कंधे पर लगी और एक गोली पेट में लगी। अत्यधिक खून बह जाने के चलते जानकी की मौके पर ही मौत हो गई।

बेटे ने निभाया मां के प्रति फर्ज 

ये पूरा घटनाक्रम जानकी और रोहाणी के बेटे पंकज के सामने घटित हुआ था। पंकज अपने हैवान पिता से अपनी मां की जान तो नहीं बचा, लेकिन उसने उसे न्याय दिलाकर अपना फर्ज जरूर पूरा कर दिया। पंकज वारदात के वक्त ही दौड़कर पाटन थाने पहुंचा और पुलिस को पूरी वारदात की जानकारी दी। पंकज ने पुलिस को बताया था कि उसके पिता उसकी मां पर शक करते थे और आए दिन मारपीट किया करते थे।

बेटे के बयान के आधार पर पिता को मिली सजा

इस केस में पंकज की गवाही निर्णायक साबित हुई और आरोपी पिता को सजा दिलाने का आधार भी बनीं। बेटे पंकज की गवाही पर तत्कालीन पाटन थाना प्रभारी ने रोहाणी के खिलाफ पत्नी की हत्या (धारा 302 भारतीय दंड विधान) और अवैध हथियार (27 आर्म्स एक्ट) रखने के आरोप दर्ज किए थे। लगभग साढ़े चार साल तक इस मामले में सुनवाई के बाद फैसला आया।

कोर्ट ने आरोपी को क्या सजा सुनाई?

इस मामले में अपराध की क्रूरता को देखते हुए कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाने का निर्णय लिया। अपर सत्र न्यायाधीश पाटन कोर्ट कैलाश शुक्ल ने आरोपी को हत्या के आरोपी में आजीवन कारावास और 5,000 रुपए का अर्धदंड लगाया। इसके अलावा आरोपी पर 27 आर्म्स एक्ट में 3 साल की सजा और 3 साल का सश्रम कारावास और 1,000 रुपए का अर्धदंड लगाया गया है।

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