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Jabalpur Rape News: 8 साल की मासूम रेप पीड़िता की पहचान उजागर की, कलेक्टर-एसपी-टीआई और डीईओ को नोटिस जारी

डीईओ ने आरोपी बलात्कारी शिक्षक को सस्पेंड करने के लिये विभागीय आदेश जारी किया, इस सस्पेंशन आदेश में रेप पीड़ित 8 वर्षीय मासूम बच्ची का नाम, पिता का नाम, निवास का पता सहित उसकी निजी जानकारी को भी सार्वजनिक कर दिया।
10:14 AM Mar 22, 2025 IST | Sunil Sharma

Jabalpur Rape News: जबलपुर। जबलपुर में 8 साल की मासूम नाबालिग स्कूली छात्रा से दुष्कर्म मामले में जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी द्वारा रेप पीड़ित बच्ची की पहचान उजागर करने के मामले को मप्र हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्स्टि विशाल धगट की सिंगल बैंच ने बेलखेड़ा में स्कूल टीचर द्वारा दुष्कर्म की शिकार 8 साल की मासूम बच्ची के मामले में रेप पीड़ित माइनर बच्ची की आइडेंटिटी डिसक्लोज करने के मामले में सख्त रूख अपनाया है। हाईकोर्ट ने डीजीपी, कलेक्टर जबलपुर, पुलिस अधीक्षक जबलपुर, टीआई बेलखेड़ा और जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी को नोटिस जारी कर मामले में 4 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। रेप पीड़ित बच्ची की आइडेंटिटी डिस्क्लोज होने पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा ने कलेक्टर, एसपी को ज्ञापन सौंप कर डीईओ घनश्याम सोनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन जब डीईओ पर कोई एक्शन नहीं लिया गया,तो हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई, जिस पर सुनवाई करते हुये हाईकोर्ट ने पूछा है कि आखिर कैसे रेप पीड़िता की पहचान उजागर कर दी गई। मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी।

डीईओ ने कैसे की रेप पीड़िता की पहचान उजागर

दरअसल रेप पीड़ित मासूम बच्ची की पहचान जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी द्वारा उजागर की गई। डीईओ ने आरोपी बलात्कारी शिक्षक को सस्पेंड करने के लिये विभागीय आदेश जारी किया, इस सस्पेंशन आदेश में रेप पीड़ित 8 वर्षीय मासूम बच्ची का नाम, पिता का नाम, निवास का पता सहित उसकी निजी जानकारी को भी सार्वजनिक कर दिया। इतना ही नहीं आरोपी टीचर पर कार्रवाई किये जाने का उक्त आदेश विभागीय वाट्सअप ग्रुप में भी पोस्ट कर दिया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में शिक्षक सहित विभागीय एवं प्रशासनिक अधिकारी जुड़े है। इस तरह डीईओ घनश्याम सोनी ने रेप पीड़िता (Jabalpur Rape News) की अत्यंत संवेदनशील और गोपनीयता को भंग कर उसकी पहचान उजागर कर दी। जबकि पास्को एक्ट सहित सुप्रीम कोर्ट की गाईडलाईन के मुताबिक किसी भी रेप पीड़िता की गोपनीयता बरकरार रखने के लिये सख्त निर्देश है।

8 साल की मासूम छात्रा से क्लासरूम में टीचर ने किया था दुष्कर्म

जबलपुर के बेलखेड़ा थाना 20 फरवरी 2025 को आरोपी टीचर घनश्याम ठाकुर ने तीसरी, कक्षा में पढ़ने वाली 8 साल की मासूम छात्रा स्कूल की छुट्टी होने के बाद क्लासरूम में बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। मूलतः नरसिंहपुर जिले की नयाखेड़ा ग्राम पंचायत का रहने वाला आरोपी टीचर घनश्याम ठाकुर बेलखेड़ा के स्कूल में बीते 2 साल से प्राथमिक क्लास में बच्चों को पढ़ाता था। मासूम बच्ची ने घर पहुंचकर रोते हुये मां और परिजनों को टीचर द्वारा खुद से हुई हैवानियत की बात बताई, जिस पर परिजनों ने 22 फरवरी को आरोपी टीचर घनश्याम ठाकुर के खिलाफ रेप केस दर्ज करते हुये गिरफ्तार किया था। बलात्कारी टीचर (Jabalpur Rape News) के गिरफ्तार होने पर जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने उसको सस्पेंड किया और सस्पेंशन आॅदेश में ही रेप पीड़िता मासूम बच्ची की पहचान उजागर कर दी।

(जबलपुर से डॉ. सुरेन्द्र कुमार कुशवाहा की रिपोर्ट)

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