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MP High Court: पत्नी को पैसे नहीं दिए लेकिन कोर्ट में फर्जी एफिडेविट दे दिया, अब चला कोर्ट का डंडा

हाई कोर्ट के आदेशानुसार तय समय पर रूप सिंह ने अपनी पत्नी को रुपए नहीं दिए तो उसने कोर्ट में शिकायत की। कोर्ट से नोटिस जारी होते ही रूप सिंह कोर्ट में हाजिर हुआ और कोर्ट को उसने बताया कि वह तो समय पर पत्नी को भरण पोषण की राशि दे रहा है।
06:41 PM Mar 05, 2025 IST | Sunil Sharma

MP High Court: ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने कोर्ट में फर्जी एफिडेविट पेश करने के मामले में सेना के सेनानायक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट से आदेश मिलते ही ग्वालियर पुलिस ने सेनानायक के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। सेना नायक पर आरोप है कि कोर्ट के आदेशानुसार उसे अपनी पत्नी को हर माह 10 हजार रुपए भरण-पोषण के रूप में देने थे लेकिन उसने रुपए ना देकर रुपए देने का एक फर्जी एफिडेविट प्रस्तुत किया था।

यह था पूरा मामला जिसमें हाईकोर्ट ने दिए थे रूप सिंह को पैसे देने के आदेश

सेना में सेना नायक रूप सिंह की शादी दो साल पहले अनीता सिंह से हुई थी। शादी के बाद दोनों के बीच विवाद हुआ और मामला कोर्ट में पहुंच गया। कोर्ट ने रूप सिंह को अपनी पत्नी अनिता को 10 हजार रुपए प्रति माह भरण पोषण के लिए देने के निर्देश दिए थे परंतु तय समय पर रूप सिंह ने अपनी पत्नी को रुपए नहीं दिए तो उसने कोर्ट में शिकायत की। कोर्ट (MP High Court) से नोटिस जारी होते ही रूप सिंह कोर्ट में हाजिर हुआ और कोर्ट को उसने बताया कि वह तो समय पर पत्नी को भरण पोषण की राशि दे रहा है।

रूप सिंह ने पैसे देने के बजाय फर्जी एफिडेविट बनाकर कोर्ट में पेश किया

उसने अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए सबूत के तौर पर एक एफिडेविट भी पेश किया जिस पर उसकी पत्नी अनिता के हस्ताक्षर थे। एफिडेविट में समय पर पैसे देने की भी जानकारी लिखी गई थी। कोर्ट ने एफिडेविट की पुष्टि के लिए अनीता सिंह को भी कोर्ट बुलवाया तो अनीता ने एफिडेविट और हस्ताक्षर फर्जी बताए। इस पर कोर्ट ने एफिडेविट की जांच कराई जिसमें पता चला कि एफिडेविट फर्जी है हस्ताक्षर भी जाली है। इसके बाद जिसके बाद हाई कोर्ट (MP High Court) ने थाना यूनिवर्सिटी पुलिस को रूप सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने के निर्देश दिए थे

(ग्वालियर से सुयश शर्मा की रिपोर्ट)

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