Rajgarh Rape Case: 400 घंटों के सीसीटीवी फुटेज से मिला मूक बधिर बच्ची से रेप के आरोपी का सुराग, हुआ गिरफ्तार

दुष्कर्म पीड़ित बच्ची की भोपाल के हमीदिया अस्पताल में 6 दिन तक चले इलाज के बाद मौत हो गई थी। डॉक्टरों के मुताबिक उसका प्राइवेट पार्ट बुरी तरह डैमेज था। इलाज के दौरान वह होश में आई, मगर कुछ बोल नहीं सकी।
rajgarh rape case  400 घंटों के सीसीटीवी फुटेज से मिला मूक बधिर बच्ची से रेप के आरोपी का सुराग  हुआ गिरफ्तार

Rajgarh Rape Case: राजगढ़। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में 11 साल की मूक-बधिर बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी वारदात के बाद महाकुंभ स्नान के लिए प्रयागराज गया था, इस पर पुलिस उसे ट्रेस करते हुए वहां पर पहुंची। इसी दौरान जब आरोपी जयपुर के लिए ट्रेन में सवार हुआ तो उसे रास्ते से हिरासत में ले लिया गया।

जख्मों के चलते दुष्कर्म पीड़िता बच्ची की हो गई थी मृत्यु

इस मामले में एसपी आदित्य मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर खुलासा किया कि आरोपी रमेश खाती ने एक फरवरी को राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में 11 साल की मूक-बधिर बच्ची से दुष्कर्म किया था। पीड़ित बच्ची की भोपाल के हमीदिया अस्पताल में 6 दिन तक चले इलाज के बाद मौत हो गई थी। डॉक्टरों के मुताबिक उसका प्राइवेट पार्ट बुरी तरह डैमेज था। इलाज के दौरान वह होश में आई, मगर कुछ बोल नहीं सकी।

पुलिस ने 17 रेलवे स्टेशनों पर की छापेमार कार्रवाई, 400 घंटों की सीसीटीवी फुटेज देखी

घटना की जांच करते हुए पुलिस ने 16 टीमें बनाकर 9 अलग-अलग जिलों में भेजी और 6 दिनों तक लगातार 17 रेलवे स्टेशनों पर छापेमार कार्रवाई करने के साथ ही 46 जगहों के 400 घंटों तक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले। कुल 418 संदिग्ध के बाद मासूम बच्ची से रेप (Rajgarh Rape Case) के आरोपी शाजापुर के बड़ी पोलाए निवासी रमेश खाती को गिरफ्तार किया है।

आदतन आरोपी ने पूर्व में भी किया नाबालिग से रेप, हाई कोर्ट ने कर दिया था बरी

शाजापुर जिले के आरोपी रमेश ने साल 2003 में 15 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया था। कोर्ट से उसे दस साल की सजा मिली थी। वर्ष 2014 में वह सजा काटकर बाहर आया तो तुरंत आष्टा (सीहोर) में 8 साल की मासूम को दरिंदगी का शिकार बनाया। लोअर कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई। हाईकोर्ट में जब सजा रिवीजन की अपील की गई तो वर्ष 2019 में उसे बरी कर दिया गया।

हाई कोर्ट ने इस आधार पर किया था आरोपी को बरी

हाई कोर्ट ने इस आधार पर उसे बरी किया था कि आरोपी की शिनाख्त परेड के समय बच्ची के साथ उसके पिता भी थे इसलिए उसे मैन्युपुलेट (बहलाया) जा सकता है। कोर्ट से छूटते ही गत 2 फरवरी 2025 को उसने 250 किमी दूर नरसिंहगढ़ (राजगढ़) में 11 साल की मूक-बधिर बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म किया। दुष्कर्म (Rajgarh Rape Case) के दौरान उसने बच्ची को इतने गंभीर जख्म दिए कि उसने दम तोड़ दिया।

(राजगढ़ से गोविंद सोनी की रिपोर्ट)

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