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MP Govt Policies: पीएम मोदी के दौरे से पहले मोहन कैबिनेट ने 7 नई पॉलिसी को दी मंजूरी, MP बनेगा बिजनेस हब

राज्य सरकार ने पीएम मोदी के एमपी दौरे से ठीक पहले 7 नई पॉलिसी को मंजूरी दी है जिनमें इंटीग्रेटेड टाउनशिप, एमएसएमई, स्टार्टअप, हेल्थ इन्वेस्टमेंट, ईवी, बायोफ्यूल और नवीकरणीय ऊर्जा नीतियां शामिल हैं।
07:59 PM Feb 18, 2025 IST | Sunil Sharma

MP Govt Policies: भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन और पीएम मोदी के एमपी दौरे से ठीक पहले 7 नई पॉलिसी को मंजूरी देते हुए कई प्रस्तावों हरी झंडी दी है। इनमें इंटीग्रेटेड टाउनशिप, एमएसएमई, स्टार्टअप, हेल्थ इन्वेस्टमेंट, ईवी, बॉयोफ्यूल और नवीकरणीय ऊर्जा नीतियां शामिल हैं। वाटर रिचार्ज योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार, ताप्ती परियोजना से करेगी जिसका महाराष्ट्र के साथ एमओयू हुआ है। खंडवा बुरहानपुर के जिलों की सवा लाख हेक्टेयर जमीन को फायदा होगा और सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इसके अतिरिक्त ईवी चार्जिंग स्टेशन पर अनुदान नीति को भी मंजूरी दी गई है।

PPP मोड पर जिला चिकित्सालय निर्माण को मंजूरी

स्वास्थ्य निवेश नीति के तहत पीपीपी मोड पर जिला अस्पताल विकसित किए जाएंगे। बड़े अस्पताल, शोध और विकास में निवेश पर शासकीय सहायता मिलेगी। इसमें 75 प्रतिशत बिस्तरों का निवेशक स्वयं उपयोग कर सकेगा, वहीं 25 प्रतिशत बिस्तर मुफ्त में निर्धन वर्ग के उपचार के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। इसके अलावा इस नीति में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी कई प्रावधान दिए गए हैं।

MSME में मिलेगी दो गुणा ऋण गारंटी

एमपी सरकार की नई MSME नीति (MP Govt Policies) के तहत दो गुना ऋण गारंटी दी जाएगी। इसके साथ ही एमएसएमई, स्टार्टअप और भूमि आवंटन नीति में निर्यात को बढ़ावा देने के प्रावधान किए गए हैं। लॉजिस्टिक्स बढ़ाने, निर्यात बढ़ाने में मदद की जाएगी, हरित औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने, बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने और प्रमाणीकरण में वित्तीय प्रोत्साहन देने के साथ-साथ निजी क्षेत्र में क्लस्टर को बढ़ावा दिया जाएगा।

यूनिफाइड टाउनशिप नीति

राज्य सरकार की इस पॉलिसी (MP Govt Policies) के तहत शहरों के आसपास के किसान समूह बनाकर लैंड पूल बनाकर टाउनशिप विकसित कर सकेंगे। ग्रीन बेल्ट में आई जमीनों को भी छूट दी जाएगी। कुल क्षेत्र के 15 प्रतिशत क्षेत्र में ईडब्ल्यूएस, एलआइजी आवास बनाने होंगे। इसके लिए भूमि दिलाने के लिए संबंधित विकास प्राधिकरण से मंजूरी लेनी होगी। यदि सरकारी भूमि है तो अधिकतम आठ हेक्टेयर सीमा की छूट मिल सकेगी। इसमें लैंड पूलिंग का प्रावधान रखते हुए नियमों का सरलीकरण किया गया है।

(भोपाल से सरस्वती चंद्र की रिपोर्ट)

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