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Black Marketing Of Fertilizer: खाद की कालाबाजारी करने वाले आरोपियों पर ताबड़तोड़ एक्शन

Black Marketing Of Fertilizer: गुना पुलिस ने खाद की कालाबाजारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए डीएपी खाद की 43 बोरियां जब्त कीं।
09:10 PM Nov 24, 2024 IST | Sitaram Raghuwanshi

Black Marketing Of Fertilizer: गुना। पूरे प्रदेश में एक तरफ खाद की किल्लत को लेकर मारामारी हो रही है, वहीं कुछ लोग मुनाफा कमाने के लिए खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं। ऐसा ही मामला एक गुना जिले में आया है। यहां अवैध गतिविधियों पर नकेल कसते हुए गुना पुलिस ने उर्वरक खाद की कालाबाजारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिंहा के निर्देशन में जिले में माफियाओं और तस्करों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई की जा रही है।

खाद की कालाबाजारी पर एक्शन

इस सिलसिले में धरनावदा थाना पुलिस ने डीएपी खाद की 43 बोरियां अवैध रूप से ले जाते हुए एक लोडिंग वाहन पकड़ा और इस मामले में संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ विधिवत कार्रवाई की। घटना 22-23 नवम्बर की रात की है, जब जिले के ग्राम धरनावदा में खाद की कालाबाजारी की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस को बताया गया कि एक बोलेरो पिकअप वाहन में अवैध रूप से डीएपी खाद की बोरियां लादी जा रही हैं। सूचना मिलते ही धरनावदा थाने से पुलिस की एक टीम उस वाहन की तलाश में रवाना हुई और धरनावदा पेट्रोल पंप के पास पिकअप वाहन को रोक लिया। वाहन चालक मुस्‍तकीन खान को हिरासत में लिया गया। जांच में पिकअप वाहन से 43 बोरियां डीएपी खाद की मिलीं।

जैन कृषि सेवा से बेची गईं थीं बोरियां

चालक ने बताया कि इन बोरियों को वह जैन कृषि सेवा केंद्र के संचालक अंकित जैन से लेकर आ रहा था। पुलिस ने तुरंत जैन कृषि सेवा केंद्र के संचालक अंकित जैन को थाने बुलाकर पूछताछ की। इस दौरान कृषि विभाग को सूचित किया गया क्योंकि यह मामला कृषि विभाग से संबंधित था। कृषि विभाग के अधिकारियों ने जांच की और पाया कि जैन कृषि सेवा केंद्र द्वारा बेची गई 43 बोरियों की बिक्री में अनियमितताएं पाई गईं। यह खाद की खेप अवैध तरीके से बेची गई थी और मुस्‍तकीन खान द्वारा इसे अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था।

डीएपी और पिकअप वाहन जब्त

इसके बाद पुलिस ने कृषि विभाग के अधिकारियों की रिपोर्ट पर मुस्‍तकीन खान और अंकित जैन के खिलाफ मामला दर्ज किया। 43 बोरियां डीएपी खाद की कुल कीमत 58,050 रूपए थी और बोलेरो पिकअप वाहन की कीमत 5 लाख रूपए थी, को जब्त किया गया। पुलिस ने आरोपी मुस्‍तकीन खान और अंकित जैन के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3, 7 और उर्वरक नियंत्रण आदेश की धारा 35 के तहत अपराध दर्ज किया और मामले की आगे की जांच जारी रखी।

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