Akash Vijayvargiya Balla Kand: आकाश विजयवर्गीय सहित दस आरोपियों को बल्ला कांड में कोर्ट ने किया बरी
Akash Vijayvargiya Balla Kand: इंदौर। जिला कोर्ट में पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय सहित अन्य आरोपी आज पांच साल पहले हुए बल्ला कांड में पेश हुए। निगम कर्मी पर बल्ले से हमला करने के मामले में पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय सहित अन्य आरोपी उपस्थित हुए। माननीय न्यायधीश देवेंद्र कुमार के द्वारा मामले में फैसला सुनाया गया। कोर्ट के समक्ष फरियादी ने बयान बदले दिए थे, उसी के आधार पर कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया। मामले में कोर्ट ने सभी 10 आरोपियों को बरी किया।
पांच साल पहले का है मामला
दरअसल, मामला पांच साल पहले का है, जहां सन 2019 में इंदौर के एमजी रोड थाना क्षेत्र में अतिक्रमण कारवाई के दौरान विधायक रहते हुए आकाश विजयवर्गीय ने एक निगम अधिकारी की जमकर पिटाई कर दी थी। इस दौरान निगम अधिकारी को बल्ले से भी पीटा गया था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद एमजी रोड पुलिस ने आकाश विजयवर्गीय सहित 11 लोगों के खिलाफ धारा 353 सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था।
गवाहों ने दिए विभिन्न बयान
तथा इस पूरे मामले को पुलिस ने कोर्ट के समक्ष भी रखा और कोर्ट के समक्ष इस दौरान 22 गवाहों ने अलग-अलग तरह के बयान कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर दिए। जिस तरह से गवाहों ने अलग-अलग तरह के बयान दिए साथ ही फरियादी ने भी अपने बयान कोर्ट के समक्ष पलट लिए थे। तमाम तरह के तर्कों को देखते हुए कोर्ट ने इस पूरे मामले में 11 आरोपियों को बरी कर दिया। बता दें कि इस पूरे मामले में एक आरोपी की पिछले दिनों हत्या हो गई थी तो वहीं आकाश विजयवर्गीय सहित 10 अन्य समर्थकों को कोर्ट ने बरी कर दिया।
वीडियो को लेकर पुलिस साक्ष्य पेश नहीं कर पाई
कोर्ट के समक्ष एक वीडियो भी बल्ले से पिटाई करते हुए आकाश विजयवर्गीय का आया था लेकिन इस वीडियो को लेकर पुलिस अपनी ओर से किसी तरह का कोई साक्ष्य पेश नहीं कर पाई। वीडियो को एडिटेड होना बताया और साथ ही जिस बल्ले को पुलिस ने कोर्ट के समक्ष पेश किया था, उसे भी पुलिस के द्वारा क्षेत्र के एक बाथरूम से जप्त करना बताया था। पुलिस की जांच में तमाम तरह की लापरवाही को देखते हुए सभी 10 आरोपियों को बरी कर दिया।
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