Akshay Kanti Bam: फिर बढ़ेंगी अक्षय कांति बम की मुश्किलें, हाल ही कांग्रेस छोड़कर ज्वॉइन की थी भाजपा
Akshay Kanti Bam: इंदौर। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए अक्षय कांति बम की मुसीबतें एक बार फिर बढ़ने वाली हैं। बता दें कि इंदौर की जिला कोर्ट ने उनके खिलाफ 307 के मामले में सुनवाई शुरू कर दी है। धारा 307 के मामले में उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे, वे कोर्ट में तय हो गए हैं और अब इस मामले की नियमित रूप से सुनवाई होगी।
17 साल पुराने मामले में हो रही है सुनवाई
आपको बता दें कि यह पूरा मामला तकरीबन 17 साल पुराना है। इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र के निपानिया में फरियादी यूनुस पटेल की जमीन पर अक्षय बम और उनके पिता कांति बम ने अपने साथियों के साथ मिलकर कब्जा कर लिया था। इस केस में फरियादी यूनुस पटेल की शिकायत पर पुलिस ने अक्षय (Akshay Kanti Bam) और उनके पिता सहित अन्य लोगों पर मारपीट सहित विभिन्न धाराओं में तो प्रकरण दर्ज कर लिया था लेकिन 307 जैसी गंभीर धारा में प्रकरण दर्ज नहीं किया था जिसके चलते 2024 में फरियादी ने इंदौर की जिला कोर्ट में पूरे मामले को रखा और कोर्ट ने पूरे मामले में 307 जैसी गंभीर धारा में बढ़ोतरी करने के निर्देश पुलिस को दिए थे।
धारा 307 व अन्य धाराओं में दर्ज किया गया है केस
कोर्ट के आदेशों पर पुलिस ने उन दोनों के खिलाफ धारा 307 के मामले में प्रकरण दर्ज कर दिया था। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में अक्षय बम और उनके पिता कांति बम को लेकर गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया था, लेकिन इंदौर हाई कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया था। इंदौर की जिला कोर्ट में इस पूरे मामले की लगातार सुनवाई चल रही थी। साथ ही इस दौरान विभिन्न तरह के तर्क भी फरियादी के ओर से इंदौर की जिला कोर्ट में रखे गए। अंत में फरियादी के तर्कों से सहमत होते हुए कोर्ट ने अक्षय बम (Akshay Kanti Bam) और उनके पिता कांति बम पर लगे हुए आरोपों को तय कर दिया है। अब इस पूरे मामले में लगातार सुनवाई इंदौर की जिला कोर्ट में होगी।
(इंदौर से संदीप मिश्रा की रिपोर्ट)
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