Chief Minister Kanya Vivaah Scheme: मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना में इन जरूरी बातों का रखें खयाल नहीं तो आवेदन हो सकता है निरस्त!

Chief Minister Kanya Vivaah Scheme: सागर। मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह व निकाह योजना के माध्यम से 15 जुलाई को सागर में विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। नगर निगम ने सम्मेलन के लिए स्थान बालाजी मंदिर परिसर अंबेडकर वार्ड को सुनिश्चित...
chief minister kanya vivaah scheme  मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना में इन जरूरी बातों का रखें खयाल नहीं तो आवेदन हो सकता है निरस्त

Chief Minister Kanya Vivaah Scheme: सागर। मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह व निकाह योजना के माध्यम से 15 जुलाई को सागर में विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। नगर निगम ने सम्मेलन के लिए स्थान बालाजी मंदिर परिसर अंबेडकर वार्ड को सुनिश्चित किया गया। योजना में शामिल होने के लिए इच्छुक वर-वधु नगर निगम ऑफिस में जाकर 6 जुलाई तक आवेदन पत्र जमा करा सकते हैं। योजना में सम्मिलित होने के लिए कुछ जरूरी शर्तों को तय किया गया है जिनके बारे में यहां पर बताया गया है।

योजना में शामिल होने के लिए पात्रता

1. आवेदक को मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
2. वर की आयु 21 साल और वधु की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए।
3. शर्त के मुताबिक, वर-वधु के परिवार की समग्र आईडी और स्वयं की समग्र आईडी होना जरूरी है।
4. वधु का बचत खाता नंबर (बैंक नाम, शाखा नाम, IFSC कोड) और पासबुक की फोटो कॉपी होना जरूरी है।
5. वर-वधु की आयु संबंधी प्रमाण पत्र (मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र, मेडीकल बोर्ड का सर्टिफिकेट आदि) जरूरी है।
6. वर-वधु के पासपोर्ट साइज के दो-दो फोटो देने होंगे।
7. यदि वधु अन्य निकाय की है तो आवेदन फॉर्म संबंधित निकाय के अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है।
8. वर के घर शौचालय बने होने का प्रमाण पत्र, फोटो कॉपी के साथ होना जरूरी है।

कुछ अन्य जानकारियों का भी रखें खयाल

योजना में शामिल होने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। इससे शादी के मौके पर आपके लिए किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। इनमें अभिभावक का मोबाइल नंबर होना, अविवाहित का प्रमाणीकरण होना जरूरी है। इसके लिए ग्राम पंचायत के सचिव और वार्ड प्रभारी के द्वारा सर्टिफिकेशन होना आवश्यक है। (Chief Minister Kanya Vivaah Scheme)

विवाह के लिए जरूरी है कि वर-वधु आयकर दाता ना हों। इसके अलावा लड़की और अभिभावक का वोटर कार्ड, आधार कार्ड प्रूफ के तौर पर जरूरी है। यदि वर-वधु दिव्यांग श्रेणी के हैं तो नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन करना होगा। वहीं, कल्याणी (विधवा) होने पर कल्याणी विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन देना होगा। (Chief Minister Kanya Vivaah Scheme)

यह भी पढ़ें: MP Government Big Decision : MP के स्कूल-कॉलेजों में पढ़ाए जाएंगे भगवान राम-कृष्ण के अध्याय, राम-कृष्ण गमन पथ भी बनेंगे

यदि वधु का श्रम विभाग के तहत रजिस्ट्रेशन है तो आवेदन में मजदूरी कार्ड लगाना होगा। कन्यादान योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक को सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी लगानी होगी। दिए गए आवेदनों का पंजीयन ऑनलाइन किया जाएगा। इसके लिए सभी डॉक्यूमेंट्स की साफ व स्पष्ट फोटो कॉपी लेकर आएं। (Chief Minister Kanya Vivaah Scheme)

यह भी पढ़ें: NEET-UG Rigging Case: नीट में धांधली के मुद्दे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदेशभर में धरना-प्रदर्शन

Tags :

.