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Bhind Curruption News: कृषि विभाग उप संचालक को हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, 58 लाख रुपए के गबन का है आरोप

Bhind Curruption News: भिंड के कृषि उप-संचालक से जुड़ा हुआ है। कृषि विभाग भिंड के उप संचालक रामसुजान शर्मा को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया।
06:07 PM Dec 23, 2024 IST | Pradeep Rajawat

Bhind Curruption News: भिंड। मामला भिंड जिले के कृषि उप-संचालक से जुड़ा हुआ है। कृषि विभाग भिंड के उप संचालक रामसुजान शर्मा को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया। कोर्ट ने 58 लाख रुपए के गबन के आरोप में डीडीए रामसुजान शर्मा को नोटिस दिया। बताया जा रहा है कि रामसुजान शर्मा को कर्मचारियों के एरियर भुगतान एवं अन्य भुगतानों में केस एवं लेखा कृषि विभाग की जांच रिपोर्ट में गमन के आरोपी पाया गया।

लाखों का गबन के आरोप

आरोपी होने के बाद भी विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसको लेकर हाईकोर्ट ने सचिव किसान कल्याण भोपाल, लोकायुक्त भोपाल, संचालक केश एवं लेखा कृषि भोपाल, संचालक किसान कल्याण भोपाल, संयुक्त संचालक कृषि मुरैना सहित भिण्ड कलेक्टर को नोटिस भेजकर चार हफ़्तों में जवाब प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया। यहां पर बता दे कि रामसुजान शर्मा इस समय उपसंचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास कार्यालय भिंड में पदस्थ हैं। नोटिस जारी होने के बाद एक बार फिर रामसुजान शर्मा के ऊपर कार्रवाई की तलवार लटकती नजर आ रही है।

भाजपा नेत्री ने हाई कोर्ट में लगाई थी याचिका

दरअसल, इस पूरे मामले को लेकर भाजपा नेत्री रजनी श्रीवास्तव ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। भाजपा नेत्री रजनी श्रीवास्तव के द्वारा हाईकोर्ट में दायर याचिका मैं बताया गया कि रामसुजान शर्मा को कर्मचारियों के एरियर भुगतान एवं अन्य भुगतानों में केस एवं लेखा कृषि विभाग की जांच रिपोर्ट में गबन के आरोप में दोषी पाया गया। याचिकाकर्ता ने कलेक्टर से लेकर विभागीय अधिकारी भोपाल तक शिकायत की थी। सबूत होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद नेत्री ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब ऐसा माना जा रहा है कि उनके ऊपर लगभग कार्रवाई भी तय मानी जा रही है।

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