Bhojpuri Singer Neha Rathore Case : 'अभिव्यक्ति की आजादी मगर उचित प्रतिबंध भी', भोजपुरी गायिका की याचिका पर HC ने की टिप्पणी
Bhojpuri Singer Neha Rathore Case : भोपाल। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने भोजपुरी गायिका नेहा राठौर के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि कलाकार को अभिव्यक्ति की आजादी का मौलिक अधिकार है, मगर इस पर उचित प्रतिबंध भी हैं।
गायिका पर संघ को बदनाम करने का आरोप
भोजपुरी गायिका नेहा राठौर पर सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल कर बेवजह आरएसएस को बदनाम करने का आरोप है। गायिका के ट्वीट पर आरएसएस और बीजेपी ने आपत्ति जताई थी। इस मामले में नेहा राठौर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। इसके बाद नेहा राठौर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर FIR रद्द कराने की गुहार लगाई थी।
'अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं'
हाईकोर्ट जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की कोर्ट में भोजपुरी गायिका की इस याचिका पर सुनवाई हुई। इसके बाद अदालत ने कहा कि कलाकार को व्यंग्य के माध्यम से आलोचना करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन कार्टून में किसी विशेष पोशाक को जोड़ना व्यंग्य नहीं कहा जा सकता। अभिव्यक्ति की आजादी का मौलिक अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं है, बल्कि इस पर उचित प्रतिबंध भी हैं।
गायिका ने कार्टून में मर्जी से अतिरिक्त चीजें जोड़ीं
भोजपुरी गायिका की याचिका पर जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया ने कहा कि कार्टून घटना के अनुरूप नहीं था। आवेदक द्वारा अपनी मर्जी से कुछ अतिरिक्त चीजें जोड़ी गई थीं। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक ने अभिव्यक्ति की आजादी के अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग करते हुए कार्टून अपलोड किया था। कोर्ट ने कहा कि आवेदक ने जो किया, वो बिना किसी वजह के एक खास समूह को जोड़ने वाला था। इसी वजह से ये संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के दायरे में नहीं आता और अनुच्छेद 19(2) के तहत सैटायर भी प्रतिबंधित किया जा सकता है।
'विशेष विचारधारा की पोशाक क्यों जोड़ी ? '
हाईकोर्ट ने नेहा सिंह राठौर से पूछा कि उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए कार्टून में विशेष विचारधारा की पोशाक क्यों जोड़ी ? विशेष पोशाक जोड़ना इस बात का संकेत था कि आवेदक यह बताना चाहती थीं कि अपराध एक विशेष विचारधारा से संबंधित व्यक्ति द्वारा किया गया। इस प्रकार यह सद्भाव को बाधित करने और शत्रुता, घृणा या दुर्भावना की भावनाओं को भड़काने का प्रयास करने का स्पष्ट मामला है।
हाईकोर्ट का आपराधिक केस रद्द करने से इनकार
इसके साथ ही हाईकोर्ट ने भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौर पर दाखिल आपराधिक केस को रद्द करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने नेहा सिंह राठौर के वकील से पूछा था कि वो बताएं कि आरोपी प्रवेश शुक्ला ने घटना के वक्त वैसी ही ड्रेस पहनी थी या नही ?
MP सरकार ने किया था याचिका का विरोध
हाईकोर्ट में नेहा सिंह राठौर के मामले में उनके वकील ने केस रद्द करने की अर्जी में कहा था कि उनके मुवक्किल ने 153 ए का कोई उल्लंघन नहीं किया है। वहीं मध्यप्रदेश सरकार ने कहा कि भोजपुरी सिंगर के ट्वीट से तनाव बढ़ा और मामले के आरोपी प्रवेश शुक्ला पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई भी की गई है।
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