Bhopal Beggar Free: भोपाल में अब भिखारियों की आफत, भीख मांगने और देने पर होगी FIR
Bhopal Beggar Free भोपाल: अब भोपाल में भिखारियों की खैर नहीं , अब राजधानी में भीख लेना और देना दोनों ही जुर्म को श्रेणी आएंगी, अब यदि आप किसी को भीख देगें या लेंगे तो आप पर FIR दर्ज (Begging and Giving in Bhopal) होगी, और इसके लिए ट्रैफिक निगरानी के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरे में आपको कैद कर लिया जाएगा ।
भोपाल कलेक्टर ने जारी किए आदेश
कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह (Bhopal Collector Issued Instructions) ने भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध के आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अंतर्गत धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए भोपाल जिले के समस्त राजस्व सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की भिक्षावृत्ति को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। भिक्षुओं को भिक्षा स्वरूप कुछ भी देना या उनसे किसी भी प्रकार के सामान को खरीदना प्रतिबंधित है। जो व्यक्ति भिक्षुओं को भिक्षा स्वरूप कोई चीज प्रदान करता है या देता है या इनसे कोई सामान खरीदता है तो उसके लिए भी इस आदेश का उल्लंघन माना जाएगा।
सवा महीने पहले बना था प्रस्ताव
बता दें कि, करीब सवा महीने पहले महिला बाल विकास विभाग और सामाजिक न्याय विभाग ने भिखारी मुक्त शहर के लिए प्रस्ताव बनाया था। इसमें भीख देने वालों पर स्पॉट फाइन (Bhopal Beggar Free) करना था। जिला प्रशासन ने इसे अमलीजाना पहनाने के लिए प्लानिंग भी कर ली। लेकिन, अमल नहीं हो सका। यह वजह है कि अब रैन बसेरा में अस्थायी भिक्षु गृह बनाने पर जोर है।
भोपाल में भिखारी की अभद्रता पर लिखाई एफआईआर
26 जनवरी को एमपी नगर थाने में एक व्यक्ति ने भिखारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई कि वो भीख न देने पर बदतमीजी कर रहा है। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की और बाद में उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। यही वजह है कि भिखारी फ्री भोपाल बनाने पर प्रशासन का जोर है।
भोपाल में चौराहों और बाजारों में भिखारियों की भीड़
योजना के अनुसार, भिखारियों के पुनर्वास के लिए किराए के मकान में बनाया जाने वाला शेल्टर ही तैयार नहीं हो पाया। इसकी वजह किराए का घर नहीं मिलना है। दूसरी ओर, सरकारी बिल्डिंग भी खाली नहीं मिली। इसलिए अब रैन बसेरा में अस्थायी भिक्षु गृह बनाने पर जोर है।
(भोपाल से सरस्वती चंद्र की रिपोर्ट)
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