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Arif Masood News: भोपाल कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की विधायकी खतरे में, हाईकोर्ट से मिला झटका!

Arif Masood News: जबलपुर। भोपाल कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की विधायकी पर खतरा बना हुआ है। जबलपुर हाईकोर्ट में आरिफ के खिलाफ चल रही चुनावी याचिका को खारिज करने के लिए दायर की गई याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर...
10:34 PM Aug 15, 2024 IST | Dr. Surendra Kumar Kushwaha

Arif Masood News: जबलपुर। भोपाल कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की विधायकी पर खतरा बना हुआ है। जबलपुर हाईकोर्ट में आरिफ के खिलाफ चल रही चुनावी याचिका को खारिज करने के लिए दायर की गई याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। साथ ही आदेश में स्पष्ट कहा कि आरिफ मसूद के खिलाफ चुनावी याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी। मसलन कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को भाजपा प्रत्याशी रहे ध्रुव नारायण द्वारा दायर चुनाव याचिका का सामना करना पड़ेगा।

यह है पूरा मसला:

दरअसल, यह मामला विधानसभा चुनाव-2023 का है, जिसमें भोपाल मध्य से कांग्रेस प्रत्याशी आरिफ मसूद ने विधानसभा चुनाव के नामांकन के दौरान हलफनामा में स्वयं के नाम से लिया 34 लाख 10 हजार और पत्नी रूबीना मसूद के नाम पर लिया 31 लाख 28 हजार को मिलाकर करीब 65 लाख 38 हजार रूपए के लोन की जानकारी चुनाव आयोग से छुपाई। इस पर भाजपा प्रत्याशी रहे ध्रुव नारायण सिंह ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनावी याचिका दायर कर उनकी विधायकी खत्म करने की मांग की थी। इस पर आरिफ मसूद की ओर से हाईकोर्ट में ध्रुव नारायण सिंह द्वारा दायर याचिका को नियम विरूद्ध बताते हुए आरिफ ने खुद एक याचिका हाईकोर्ट में लगाई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

आरिफ ने ध्रुव नारायण की याचिका पर किया सवाल:

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल की सिंगल बैंच में हुई सुनवाई में भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 11 अर्थात 7/11 का आवेदन हाईकोर्ट में दिया और ध्रुव नारायण की चुनावी याचिका को अनियमित एवं नियम विरूद्ध बताया। इस पर ध्रुव नारायण के वकील गौरव तिवारी ने दलील दी कि चुनाव याचिका रजिस्ट्रार हाईकोर्ट से स्वीकृत होकर बैंच तक पहुंचती है। इस चुनावी याचिका की ड्राफ्टिंग सहित तमाम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की पहले ही जांच की जा चुकी है। इसके साथ ही ऐसे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के हवाले से कोर्ट ने यह माना कि इस याचिका में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की धारा का बिलकुल भी उल्लंघन नहीं हुआ। इसलिए याचिका को खारिज नहीं किया जा सकता।

विधायक की याचिका खारिज:

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल की सिंगल बैंच ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलील और कोर्ट में पेश किए गए सबूतों को देखने के बाद कांग्रेस विधायक की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने चुनावी याचिका को आधारहीन बताया था। साथ ही चुनाव याचिका खारिज करने की मांग की थी।

अब भी कांग्रेस विधायक के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनाव याचिका पर लगातार सुनवाई जारी रहेगी और इसकी अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी। विधायक आरिफ मसूद पर चुनावी याचिका में सुनवाई होने और भाजपा प्रत्याशी रहे ध्रुव नारायण के आरोप सही साबित होने पर आरिफ मसूद की विधायकी छिन सकती है। मसलन भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर हाईकोर्ट में दायर चुनावी याचिका पर अंतिम फैसला लगाने तक विधायकी छिनने का खतरा बना हुआ है।

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