Bhopal Saurabh Sharma: आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा अग्रिम जमानत याचिका खारिज, अपराध बहुत गंभीर
जमानत याचिका में दलील
सौरभ शर्मा के अधिवक्ता की ओर से दायर जमानत याचिका में कहा गया था कि उसके विरुद्ध मिथ्या अपराध कायम किया गया है, जिसमें उसे गिरफ्तार किए जाने की आशंका है। वह वर्तमान में लोक सेवक (Former Transport Constable Saurabh Sharma) नहीं है और निजी कारोबार करता है। पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। उसे गिरफ्तार किया गया तो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बता दें कि, पूर्व आरटीओ कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया है।
विदेश में मौज कर रहा है पूर्व परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा
वहीं, विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त की ओर से विशेष लोक अभियोजक विवेक गौड़ ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा, "गोपनीय शिकायत के सत्यापन के बाद अपराध दर्ज किया गया है। छापे में उसके यहां से अचल संपत्ति से संबंधित अहम दस्तावेज भी मिले हैं। उससे विस्तृत पूछताछ जरूरी है। ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि अभियुक्त संभवतः देश से बाहर दुबई (Bhopal Saurabh Sharma absconded) में है। यदि सौरभ शर्मा (Bhopal Saurabh Sharma) अग्रिम जमानत का लाभ दिया गया तो वह विवेचना में सहयोग नहीं करेगा।"
19 दिसंबर को शर्मा के घर और दफ्तर पर पड़े थे छापे
बता दें कि, लोकायुक्त पुलिस ने 19 दिसंबर को सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर पर छापामार कार्रवाई की थी। इस दौरान लोकायुक्त को 2.85 करोड़ रुपए कैश, करीब 2 क्विंटल चांदी की सिल्लियां, सोने-चांदी के जेवरात और का प्रॉपर्टी के दस्तावेज बरामद (Lokayukta Raid At Ex-RTO Constable House) किए गए थे। वहीं, इनकम टैक्स ने मेडोरी के जंगल में एक कार से 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए कैश बरामद किए थे। ये कार सौरभ के दोस्त चेतन गौड़ की थी। इसके बाद से जब्त सोना और कैश के तार सौरभ शर्मा से जोड़े जाने लगे। ईडी ने सौरभ शर्मा पर केस भी दर्ज किया है।
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