Bhopal News: पश्चिम बंगाल के बाद MP में भी जांच एजेंसी को लेनी होगी सरकार की परमिशन, नोटिफिकेशन जारी
Bhopal News: भोपाल। पश्चिम बंगाल के बाद अब एमपी सरकार ने भी सीबीआई से जुड़ा बड़ा फैसला लिया है। अब सीबीआई या अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियों को जांच के लिए राज्य सरकार की परमिशन लेनी होगी। मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने इस संबंध में गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। यह नोटिफिकेशन 1 जुलाई से ही प्रभावी माना जाएगा।
नोटिफिकेशन के अनुसार केंद्रीय जांच एजेंसियों को जांच के लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी। सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के आपराधिक मामले की जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति जरूरी होगी। बिना लिखित अनुमति के बिना जांच नहीं की जा सकेगी। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 3 की शक्तियों का राज्य सरकार ने उपयोग किया है। (Bhopal News)
क्या लिखा है गजट नोटिफिकेशन में
मध्य प्रदेश गृह विभाग ने अपने आदेश में लिखा कि ‘मध्य प्रदेश शासन, केन्द्र सरकार, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों और निजी व्यक्तियों द्वारा किए गए (चाहे वे अलग से काम कर रहे हों,या केन्द्र सरकार या फिर केन्द्र सरकार के उपक्रमों के कर्मचारियों के साथ मिलकर) समय-समय पर यथा संशोधित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 3 के अधीन अधिसूचित अपराधों या अपराधों की श्रेणियों की जांच के लिए संपूर्ण मध्य प्रदेश राज्य में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के विस्तार के लिए अपनी सहमति प्रदान करता है। (Bhopal News)
इसलिए इस अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लेते हुए शासन द्वारा नियंत्रित लोक सेवकों से संबंधित मामलों में ऐसी कोई जांच राज्य सरकार की पूर्व लिखित अनुमति के बिना नहीं की जाएगी। किसी भी अपराधों के लिए पिछली सभी सामान्य सहमति और राज्य सरकार द्वारा किसी अन्य अपराध के लिए मामले -दर-मामले के आधार पर दी गई सहमति भी लागू रहेगी। (Bhopal News)
यह नोटिफिकेशन 1 जुलाई से प्रभावी समझा जाएगा। बता दें कि पश्चिम बंगाल गर्वमेंट द्वारा संविदान के अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र सरकार के विरुध्द सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने कहा है कि केंद्रीय एजेंसी से राज्य द्वारा सहमित वापस लेने के बावजूद सीबीआई कई मामलों में जांच कर रही है। (Bhopal News)
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