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Bhopal News: सरकार पर हाईकोर्ट ने लगाया 50,000 रुपए का जुर्माना, कहा - 31 अगस्त से पहले 13% चयनित उम्मीदवारों की सूची करें जारी

Bhopal News: प्रशासनिक सेवा में परीक्षा, भर्ती और रिजल्ट को लेकर अक्सर विवादों में रहने वाला मध्य प्रदेश अब एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार हाईकोर्ट की ओर से सरकार को जोरदार फटकार लगाई गई है। मध्य...
11:34 AM Jul 17, 2024 IST | Akash Tiwari

Bhopal News: प्रशासनिक सेवा में परीक्षा, भर्ती और रिजल्ट को लेकर अक्सर विवादों में रहने वाला मध्य प्रदेश अब एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार हाईकोर्ट की ओर से सरकार को जोरदार फटकार लगाई गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक तारीख के साथ राज्य सरकार को अल्टीमेटम भी दिया है। इसके साथ ही राज्य शासन पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी हाईकोर्ट की ओर से लगाया गया है। एमपीपीएससी के एक मामले की सुनवाई जस्टिस राजमोहन सिंह और जस्टिस देवनारायण मिश्रा की खंडपीठ कर रही है।

परिणाम होल्ड पर रखने को लेकर हाईकोर्ट ने पूछे सवाल

हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से सुनवाई के दौरान पूछा कि अभी तक सामान्य वर्ग और ओबीसी के उन 13% चयनित उम्मीदवारों की सूची पेश क्यों नहीं की गई है और उनका परिणाम होल्ड पर क्यों रखा गया है। इस मामले पर ही टिप्पणी करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार इस मामले में गंभीरता नहीं दिखा रही है। हालांकि, कोर्ट ने सरकार को आखिरी अल्टीमेटम देते हुए 31 अगस्त के पहले होल्ड उम्मीदवारों की सूची पेश करने कहा है। इस दौरान फटकार लगाते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार जिम्मेदारों से जुर्माने की राशि वसूल सकती है, लेकिन परिणाम को होल्ड पर क्यों रखा गया है, जबकि यह मामला परीक्षा 2019, 2020 और 2021 से जुड़ा हुआ है।

ओबीसी वर्ग के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने दिया था आरक्षण, लेकिन अब फंसा पेंच

बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया था, लेकिन कोर्ट ने इस फार्मूले के लिए रोक लगा दी थी। फिर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने रिजल्ट के मामले में 100% की जगह 87.3% प्रतिशत पर नियुक्ति देने का फैसला किया और इसके तहत ही 13% सामान्य और 13% चयनित ओबीसी अभ्यर्थियों के रिजल्ट को होल्ड कर लिया गया। अब कोर्ट ने इस मामले में यह भी कहा है कि यह फार्मूला हमने नहीं दिया है।

एमपीपीएससी फार्मूले को मिली थी कोर्ट में चुनौती 

दरअसल, कोर्ट द्वारा आरक्षण पर रोक लगाने के बाद जब मध्य प्रदेश सरकार ने 87.3% का यह फार्मूला तैयार किया और नियुक्ति दे दी। इस पर याचिका के जरिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अपनाए जा रहे इस तरीके को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। इस मामले में लगातार सुनवाई जारी है और अब इस अहम सुनवाई में कोर्ट ने तो होल्ड उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं करने पर सरकार को फटकार भी लगाई है और जुर्माना तक लगा दिया है।

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