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Bhopal Pataudi Family Property: भोपाल में पटौदी खानदान की संपत्ति पर सरकार कर सकती है कब्जा, 2015 से चल रहा स्टे खत्म

Bhopal Pataudi Family Property भोपाल: भोपाल रियासत की ऐतिहासिक संपत्तियों पर 2015 से चल रहा स्टे खत्म हो गया है। सैफ अली खान-शर्मिला टैगोर ने संपत्ति को लेकर कोई दावा नहीं किया है। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा...
03:30 PM Jan 21, 2025 IST | Amit Jha

Bhopal Pataudi Family Property भोपाल: भोपाल रियासत की ऐतिहासिक संपत्तियों पर 2015 से चल रहा स्टे खत्म हो गया है। सैफ अली खान-शर्मिला टैगोर ने संपत्ति को लेकर कोई दावा नहीं किया है। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि शत्रु संपत्ति अधियनियम के तहत सरकार बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के परिवार की 15 हजार करोड़ रुपए की संपत्ति अपने कब्जे (Saif Ali Khan Pataudi House) में ले सकती है। भोपाल के कोहेफिजा से चिकलोद तक सैफ अली खान और शर्मिला टैगोर के परिवार की संपत्ति है। पटौदी परिवार की लगभग 100 एकड़ जमीन पर करीब डेढ़ लाख लोग रह रहे हैं। अब मध्य प्रदेश सरकार इन संपत्तियों को लेकर सर्वे कराने वाली है। आइए पूरा मामला विस्तार से जानते हैं।

आखिर क्या है शत्रु संपत्ति अधिनियम?

शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत सरकार पटौदी परिवार कि हजारों करोड़ की संपत्ति (Bhopal Pataudi Family Property) पर कब्जा कर सकती है। आखिर में शत्रु संपत्ति क्या है आइए जानते हैं। बता दें कि शत्रु संपत्ति वह संपत्ति होती है जो भारत-पाकिस्तान विभाजन या भारत-चीन युद्ध के दौरान उन नागरिकों के नाम पर रह गई थी, जिन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ दी थी। पटौदी परिवार की संपत्ति को भी इसी श्रेणी में माना गया है। दरअसल, नवाब हमीदुल्ला खान की बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान उनका जिंदा रहते भारत-पाकिस्तान बंटवारे के बाद पाकिस्तान चली गई थीं।

कोर्ट ने दिया था 30 दिन का वक्त

जबलपुर हाईकोर्ट ने पटौदी परिवार को अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए 30 दिन का समय (Saif Ali Khan Property in Bhopal) दिया था। अब वह मियाद भी खत्म हो चुकी है। ऐसे में अब सरकार शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत इस संपत्ति पर कब्जा कर सकती है। फिलहाल, पटौदी परिवार के सामने सिर्फ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में अपील करने का विकल्प बचा है। अगर पटौदी परिवार की ओर से कोई अपील दायर नहीं की जाती है तो सरकार इस संपत्ति को अपने कब्जे में ले सकती है। हाईकोर्ट की जबलपुर स्थित मुख्य पीठ ने शर्मिला टैगोर, उनके बेटे सैफ अली खान और सबीहा सुल्तान के शत्रु संपत्ति मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।

साल 2015 में याचिका दायर

संपत्ति पर मालिकाना हक को लेकर पटौदी परिवार ने साल 2015 में कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। याचिका में शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 के तहत भोपाल के आखिरी नवाब की संपत्तियों पर नियंत्रण करने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी। दरअसल, भारत के शत्रु संपत्ति के संरक्षक, मुंबई ने नवाब की संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित किया था, क्योंकि नवाब की बड़ी बेटी राजकुमारी आबिदा सुल्तान 1950 में पाकिस्तान चली गई थीं। आबिदा नवाब के जीवित रहते पाकिस्तान चली गई थीं, लिहाजा नवाब की मृत्यु के बाद, उनकी दूसरी बेटी मेहर ताज साजिदा सुल्तान बेगम को भोपाल उत्तराधिकार अधिनियम, 1947 के अनुसार संपत्ति का उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। फिलहाल सरकार इस संपत्ति को लेकर सर्वे कराने की तैयारी में है। फिलहाल, सैफ अली खान 6 दिन बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं।

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