Bhopal Union Carbide Waste Disposal: यूनियन कार्बाइड कचरा मामले में SC ने सुनवाई से किया इंकार

Bhopal Union Carbide Waste Disposal: भोपाल। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरे के निपटान के खिलाफ याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया।
bhopal union carbide waste disposal  यूनियन कार्बाइड कचरा मामले में sc ने सुनवाई से किया इंकार

Bhopal Union Carbide Waste Disposal: भोपाल। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरे के निपटान के खिलाफ याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे हाई कोर्ट जाकर अपना पक्ष रख सकते हैं। बता दें कि यह मामला पहले से ही हाई कोर्ट में पेंडिंग है।

कचरा मामले में SC का दखल से इनकार

दरअसल, इंदौर निवासी चिन्मय मिश्रा ने कचरे को लेकर याचिका लगाई थी। इसमें कहा गया था कि मामले में पीथमपुर के लोगों से सलाह नहीं ली गई। कचरे को नष्ट करने से पीथमपुर में रेडिएशन का खतरा हो सकता है। अगर रेडिएशन से इलाके में किसी तरह की कोई परेशानी होती है, तो इससे निपटने के लिए लोगों के लिए कोई मेडिकल सुविधा नहीं है। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने कचरे को नष्ट करने के खिलाफ याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे हाई कोर्ट जाकर अपनी बात रख सकते हैं।

पीथमपुर में पहला ट्रायल आज

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीथमपुर स्थित रामकी कंपनी के बाहर और शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई। सुरक्षा के लिहाज से 600 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए। हाई कोर्ट ने पहले आदेश दिया था कि यूनियन कार्बाइड के कचरे का ट्रायल रन 27 फरवरी से शुरू होगा। यह तीन चरणों में किया जाएगा। आज 10 मीट्रिक टन कचरा जलाया जाएगा।

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