Burhanpur News: वकील ने कहा, रद्द हो चौथे चरण के लोकसभा चुनाव, 98 सीटों पर फिर से हो मतदान
Burhanpur News: बुरहानपुर। मध्य प्रदेश के खंडवा लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े मनोज अग्रवाल ने केन्द्र सरकार से हाल ही हुए लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के पूरी तरह रद्द करने की अपील की है। पेशे से वकील अग्रवाल ने इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली एवं भारत सरकार के कानून एवं न्याय मंत्रालय विधायी विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र (Burhanpur News) भी लिखा है।
चुनाव कैंसिल करने का कारण बताते हुए की अपील
पत्र में अग्रवाल ने सरकार से लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की कुल 96 सीटों के लिए हुए निर्वाचन में त्रुटिपूर्ण चुनाव प्रोग्राम प्रक्रिया बताकर निर्वाचन को निरस्त करने व भविष्य में सुधार करने का निवेदन किया गया है। अधिवक्ता मनोज अग्रवाल ने प्रेस वार्ता में बताया कि लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की 96 सीटों के लिए जिसमें मध्य प्रदेश समेत 10 राज्यों की सीटें शामिल हैं, के लिए जो चुनाव कार्यक्रम जारी किया गया था उसमें नामांकन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल 2024 निर्धारित थी जबकि नामांकन पत्र की जांच की अंतिम तिथि 26 अप्रैल 2024 निर्धारित की गई जो कि पूरी तरह से अप्रासंगिक अप्रयोगिक और अवैधानिक है।
कहा, जनता को आपत्ति के लिए समय नहीं मिलता
अधिवक्ता मनोज अग्रवाल ने इसे अवैधानिक, अप्रयोगिक व अप्रसांगिक होने का कारण बताते हुए कहा चुनाव आयोग द्वारा अभ्यार्थी के नामांकन की प्रति वेबसाईट पर दफ्तर के बाहर प्रदर्शित नहीं की जाती। इस वजह से आम जनता को नामांकन पत्र की जानकारी नहीं मिल पाती। जब आम जनता को जानकारी मिलेगी तभी तो कोई आपत्ति लगाई जा सकती है, और जनता को नामांकन पत्र की जानकारी काफी दिनों बाद मिलती है, तब तक आपत्ति दर्ज करने की समय सीमा खत्म हो जाती है।
हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात कही
अग्रवाल ने अपने निवेदन में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 36 (2) का भी हवाला दिया है। केंद्र सरकार और भारत निर्वाचन आयोग को लिखे पत्र में उन्होंने लिखा कि लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की 96 सीटों का चुनाव निरस्त किया जाए, साथ ही भविष्य में होने वाले चुनाव में इस त्रुटि का सुधार किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि यदि भारत निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार उनकी अपील पर ध्यान नहीं देंगे तो वह इस मसले को लेकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएगे।
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