Christian Community Campus पर चला प्रशासन का बुलडोजर, हाई कोर्ट खुलने से पहले किया सब नेस्तनाबूद
Christian Community Campus: दमोह। मध्य प्रदेश में दमोह के ईसाई समाज के समाज गृह के कैंपस पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्यवाही करते हुए यहां निर्मित भवनों को ढहा दिया गया। प्रशासन ने नजूल की जगह पर अतिक्रमण बताकर कार्यवाही करते हुए हजारों फीट की जमीन खाली कराई है। भारी पुलिस बल के साथ हो रही प्रशासन की इस कार्यवाही को देखने के लिए बड़ी तादाद में स्थानीय लोग घंटों खड़े रहे।
हाईकोर्ट खुलने से पहले ही प्रशासन ने पूरी कर दी कार्यवाही
नवीन लाल (सचिव, क्रिश्चिन कम्यूनिटी सेंटर दमोह) ने प्रशासन की इस कार्यवाही को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि अस्सी से नब्बे साल पहले से इस जमीन पर समाज का कब्जा है। इसकी बाउंड्री बाल बनाने की भी नगर पालिका दमोह से विधिवत अनुमति ली गई है। ईसाई समाज ने कार्यवाही के खिलाफ विरोध करते हुए कहा कि शनिवार और रविवार को कानूनी लिखा-पड़ी और जमीन की नाप कर ली गई और इन्हें कागज़ दिखाने का भी समय नहीं दिया गया। सोमवार को सुबह प्रशासन बुलडोजर लेकर भारी पुलिस बल के साथ आ गया और बाउंड्री वॉल, स्टोर (Christian Community Campus) सहित गेट को तोड़ दिया गया। हम उच्च न्यायालय गए थे, प्रशासन को भय था कि ईसाई समाज के पक्ष में माननीय न्यायलय फैसला देगा इसलिए सुबह न्यायालय खुलने के पहले सब कुछ नेस्तनाबूद कर दिया गया।
तहसीलदार ने बताया कि समाज को पर्याप्त समय दिया गया था
तहसीलदार मोहित जैन ने इस संबंध में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि ईसाई समाज को पर्याप्त समय दिया गया था। समाज ने चिल्लाकर इनका विरोध किया और समय देने की बात को झूठा बताया। तहसीलदार ने कहा कि पंद्रह हजार स्क्वायर फीट की जगह खेल मैदान और सड़क के अलावा नजूल की थी जिसे अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। यह पूरी कार्यवाही स्थानीय लोगों की शिकायत पर की गई है। प्रशासन और पुलिस की कार्यवाही के बाद ईसाई समजाज के धर्मावलंबी एकत्रित हुए और विवादित जमीन पर तालियां बजाकर प्रभु की प्रार्थना और आराधना की।
दमोह एसडीएम ने कहा, प्रशासन ने ईमानदारी से किया काम
दमोह एसडीएम आर एल बागरी ने कहा कि जो लोग वीडियो में आए हैं, ऐसे लोगो को चिन्हित कर शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज किया जाएगा। प्रशासन ने अपना काम ईमानदारी से किया है। तहसीलदार ने सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया है। अतिक्रमणमुक्त कराई गई पंद्रह हजार स्क्वायर फीट जमीन पर उच्च अधिकारियों से मार्ग दर्शन लेकर इसे संरक्षित किया जाएगा।
उच्च न्यायालय ने 15 दिन कार्यवाही रोकने का दिया था आदेश
रविवार को ईसाई समाज की ओर से उच्च न्यायालय में मामला अर्जेंट हियरिंग पर लगाया गया था जिस पर दोपहर 12 बजे माननीय न्यायालय ने सभी कार्यवाही को पंद्रह दिन तक रोकने का आदेश देते हुए राजस्व न्यायालय में जाने की सलाह दी। हालांकि सुबह दस बजे तक ही प्रशासन ने कैंपस (Christian Community Campus) की सारी बाउंड्री वॉल और स्टोर तोड़कर अपनी कार्यवाही को अंजाम तक पहुंचा दिया, अब चारों तरफ मलबा ही मलबा है।
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