Sheoni News : सिवनी गोवंश हत्या मामले में मोहन सरकार का बड़ा एक्शन, जिला कलेक्टर और एसपी को हटाया
Sheoni News सिवनी : मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में 50 से ज्यादा गोवंश का गला काटकर नदी में बहा दिया गया था। इस घटना के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया था। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस मामले में शनिवार (22 जून) को सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कहा, "सिवनी में हुए नृशंस हत्याकांड मामले (Seoni cow slaughter case) में जिला कलेक्टर एवं एसपी को हटा दिया गया है।"
घरघटिया एवं ककरतला के बीच जंगल में कमिश्नर एवं आईजी सहित अन्य स्थानीय आलाधिकारी मौके पर पहुंचे। मुख्यमंत्री के आदेश पर बनी उच्च स्तरीय जांच टीम सीआईडी के द्वारा घर घटिया धूमा थाना क्षेत्र के घटनास्थल का मुवावना किया गया। वहीं, अभी मिल रही जानकारी के मुताबिक सीआईडी की टीम वर्तमान में धनोरा थाना क्षेत्र के घटनास्थल पर मौजूद है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है।
नदी और तालाब में मिले थे गोवशों के शव
कुछ दिन पहले सिवनी जिले के धूमा मझगवां और धनौरा में नदी और तालाबों के पास गोवशों (Seoni cow slaughter case) के शव मिले थे। घटना की सूचना मिलने के बाद कलेक्टर और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। इन गोवंश की गला रेत कर हत्या की आशंका जताई गई। इस घटना को लेकर सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी थी कि घटना की उच्च स्तरीय जांच के बाद पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
हर आरोपी पर कड़ी कार्रवाई
बताया जा रहा है कि संस्कृति जैन को सिवनी का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि पुलिस के अपराध जांच विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक मामले की जांच करेंगे। गौ माता के खिलाफ कोई भी अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामले में शामिल हर आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
चार आरोपियों की किया गया अदालत में पेश
सिवनी पुलिस ने चार आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया, जहां से दो आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बाकी के दो आरोपियों को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ एनएसए लगाया गया है। सभी आरोपियों पर मध्य प्रदेश गौहत्या विरोधी अधिनियम, 2004,पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 और सांप्रदायिक तनाव भड़काने से संबंधित आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। राज्य में गौहत्या के अपराध में सात साल तक की कैद का प्रावधान है।
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