Damoh SP: हाईकोर्ट में गलत जानकारी देकर मुश्किल में फंसे दमोह एसपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी, चलेगा आपराधिक अवमानना का मुकदमा

Damoh SP: जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका की सुनवाई में दमोह एसपी द्वारा भ्रामक जानकारी देना भारी पड़ता नजर आ रहा है। मामला दमोह के मिशन अस्पताल के संचालक डॉ. अजय लाल के प्रकरण में हाईकोर्ट में भ्रामक एवं...
damoh sp  हाईकोर्ट में गलत जानकारी देकर मुश्किल में फंसे दमोह एसपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी  चलेगा आपराधिक अवमानना का मुकदमा

Damoh SP: जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका की सुनवाई में दमोह एसपी द्वारा भ्रामक जानकारी देना भारी पड़ता नजर आ रहा है। मामला दमोह के मिशन अस्पताल के संचालक डॉ. अजय लाल के प्रकरण में हाईकोर्ट में भ्रामक एवं गलत सूचना देने का है। दमोह पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी के खिलाफ आपराधिक अवमानना याचिका दायर की गई है। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता कार्यालय की ओर से पुलिस अधीक्षक (Damoh SP) के लिए वकालतनामा पेश करने समय की मांग की गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट विवेक तन्खा ने महाधिवक्ता कार्यालय और पुलिस अधीक्षक के बीच कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मुद्दा उठाया।

डॉ. अजय लाल पर चल रहा है मानव तस्करी का केस

अधिवक्ता विवेक तन्खा का तर्क है कि इस मामले में महाधिवक्ता कार्यालय बहस नहीं कर सकता, क्योंकि अवमानना भी एजी ऑफिस के माध्यम से ही हुई है। इस पर हाईकोर्ट जस्टिस ए.के.सिंह की एकलपीठ ने सरकार से लिखित आपत्ति मांगी है कि क्यों न अवमानना पर सुनवाई की जाए। प्रकरण पर अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता डॉ लाल की ओर से दायर अवमानना याचिका में कहा गया है कि दमोह पुलिस ने उनके के खिलाफ मानव तस्करी का प्रकरण दर्ज किया था। जिस पर हाईकोर्ट ने उक्त प्रकरण में सुनवाई करते हुये दमोह के मिशन अस्पताल के संचालक डॉ. अजय लाल को बिना अनुमति देश छोड़ने पर रोक लगा रखी है।

दमोह एसपी ने कहा, डॉ. अजय लाल विदेश भाग गए हैं

हाईकोर्ट में इस मामले की पिछली सुनवाई में दमोह एसपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी और महाधिवक्ता कार्यालय द्वारा हाईकोर्ट में गलत जानकारी पेश करते हुए बताया गया कि डॉ. अजय लाल विदेश भाग गये है। इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने माननीय कोर्ट को जानकारी दी कि डॉ. अजय लाल देश में ही हैं, उन्होंने कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं की है। इतना ही नहीं, इसके पूर्व 2 सितंबर को डॉ. अजय लाल कोर्ट में सुनवाई के दौरान हाजिर भी हुए थे। इसलिए दमोह एसपी और एजी कार्यालय द्वारा डॉ. लाल के विदेश भागने की भ्रामक एवं गलत जानकारी देकर माननीय हाईकोर्ट को गुमराह किया है, लिहाजा दमोह एसपी के खिलाफ आपराधिक अवमानना याचिका दायर की गई है। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में दमोह एसपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि हाईकोर्ट में गलत जानकारी देने पर उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना याचिका पर सुनवाई की जायेगी।

डॉ. लाल के वकील ने साक्ष्य भी पेश किया

इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील विवेक तन्खा ने 31 अगस्त को डॉ. अजय लाल (Dr Ajay Lal Damoh) के भारत में होने और दमोह एसपी की भ्रामक जानकारी को झुठलाते हुये एक वीडियो भी सोशल मीडिया में पोस्ट किया था। विवेक तन्खा ने स्वयं डॉ. लाल के साथ खड़े होकर इस बात का वीडियो बनाया और एक्स सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जारी किया था कि डॉ.लाल भारत में है, उनके साथ में खड़े हैं। जबकि इसके उलट दमोह एसपी ऑफिस (Damoh SP Office) की ओर से भी एक्स पर इस बात की सफाई दी गई कि उनकी ओर से माननीय हाईकोर्ट में डॉ. लाल के विदेश भागने के संदर्भ में कोई पत्राचार या भ्रामक जानकारी नहीं दी गई है। पत्रकार वार्ता के दौरान किसी पत्रकार द्वारा इस मामले में सवाल किया गया, जिस पर बताया गया कि हाईकोर्ट ने डॉ. लाल के विदेश जाने पर रोक लगा दी है।

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