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Dhar Bhojshala News: भोजशाला में हिंदुओं ने की पूजा, ASI की रिपोर्ट में 94 टूटी मूर्तियों के मिले सबूत!

Dhar Bhojshala News: धार। धार स्थित भोजशाला में आज मंगलवार होने से हिंदू श्रद्धालुओं द्वारा सुबह 8:00 बजे हनुमान चालीसा का पाठ और सरस्वती आराधना की गई। भोजशाला में मंत्रों का जाप हुआ और एक सकारात्मक माहौल देखने को मिला।...
02:51 PM Jul 16, 2024 IST | Anand Agnihotri

Dhar Bhojshala News: धार। धार स्थित भोजशाला में आज मंगलवार होने से हिंदू श्रद्धालुओं द्वारा सुबह 8:00 बजे हनुमान चालीसा का पाठ और सरस्वती आराधना की गई। भोजशाला में मंत्रों का जाप हुआ और एक सकारात्मक माहौल देखने को मिला। श्रद्धालुओं में भी भारी उत्साह देखने को मिला। श्रद्धालु ढोल-नगाड़ों के साथ झूमते और गाते हुए भोजशाला पहुंचे।

हाई कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने धार स्थित भोजशाला की साइंटिफिक स्टडी कर 2000 पेज की रिपोर्ट हाई कोर्ट में सबमिट कर दी। हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी। दावा किया जा रहा है कि यहां 94 से ज्यादा क्षतिग्रस्त मूर्तियां मिली हैं। इसी से उत्साहित होकर हिंदू श्रद्धालु आज भोजशाला पहुंचे। जब लोग बाहर निकले तो उनके चेहरे पर खुशी के भाव नजर आए। बता दें कि 22 जुलाई को हाई कोर्ट में सुनवाई होना है इसको लेकर श्रद्धालुओं में भी काफी उत्साह बना हुआ है। (Dhar Bhojshala News)

हिंदू पक्ष बोला सुप्रीम कोर्ट जाएंगे

11वीं सदी में बने परिसर का विवाद नया नहीं है। हिंदू समुदाय भोजशाला को सरस्वती का मंदिर मानता है। वहीं, मुस्लिम पक्ष कमाल मौला इसे मस्जिद कहते हैं। हिंदू फ्रंट ऑफ जस्टिस के वकील एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कहा कि इस मामले में एएसआई रिपोर्ट सौंपी जाएगी। रिपोर्ट से केस को मजबूती मिली है। वकील हरि शंकर जैन ने बताया कि आज काफी खुशी का दिन है। धार की जनता को कई वर्षों से यहां पर पूजा करने का इंतजार था। (Dhar Bhojshala News)

हिंदुओं की तरफ मैने जो याचिका लगाई थी, उसमें काफी सफलता मिली है। कोई इससे मुकर नहीं सकता कि वहां पहले हिंदू मंदिर था और वेद शास्त्र, संस्कृत, धार्मिक शिक्षा का कार्य होता था। खंभों से वेद और शास्त्रों के निशान मिले हैं। श्लोक लिखे मिले हैं। उन्होंने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह आदेश होना चाहिए कि यह जगह हिंदुओं को वापस मिले और नमाज बंद हो। बता दें कि कोर्ट ने दोनों ही पक्षों को सख्त आदेश दिए हैं कि रिपोर्ट को सार्वजनिक न करें। फिलहाल, अगली लोगों को अगली सुनवाई का इंतजार है। (Dhar Bhojshala News)

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