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Dharm Parivartan News: नाबालिग लड़की को बहला-फुसला कर निकाह के लिए कराया धर्म परिवर्तन, 3 गिरफ्तार

लड़की के परिजनों की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने धर्म परिवर्तन कराने वाली गैंग के तीन आरोपियों को पकड़ा है जबकि गैंग के चार आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं।
02:05 PM Nov 09, 2024 IST | Amit Sharma

Dharm Parivartan News: देवास। देवास में एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। लड़की के परिजनों की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने धर्म परिवर्तन कराने वाली गैंग के तीन आरोपियों को पकड़ा है जबकि गैंग के चार आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। इस संबंध में परिजनों ने एसपी पुनीत गहलोत को ज्ञापन देकर उपयुक्त कार्यवाही करने की मांग की थी। बता दें कि नाबालिग लड़की का नाम बदलकर उसका अन्य धर्म में निकाह करवाने की तैयारी चल रही थी।

परिजनों ने थाने में दर्ज कराई थी नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने की शिकायत

सीएसपी दीशेष अग्रवाल ने बताया कि पूरी घटना 24 सितंबर की है। थाने आए फरियादियों ने कोतवाली में नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में शिकायत (Dharm Parivartan News) दर्ज करवाई थी। शिकायत पर थाने में प्रकरण क्रमांक 132(2) दर्ज कर जांच में लिया था, जिसमें सात आरोपी बनाए गए थे। इनमें से तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है जबकि बाकी 4 आरोपियों की तलाश की जा रही है।

पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया

आगे जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि आरोपियों का नाबालिग के घर के आसपास में आना-जाना था। उसी दौरान ये नाबालिग से संपर्क में आये और नाबालिग को साथ ले गए थे। पुलिस ने अब इसमें कारवाई की है। आरोपी फरहीन पति जफर खान नुसरत नगर देवास, जफर पिता रुबाब खान निवासी नूसरत नगर और अकील पिता बशीर खां निवासी पत्थर मुंडला इंदौर को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया गया है।

नाबालिग को बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया

उक्त विषय अंतर्गत, थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 812/24 धारा 137(2) BNS नाबालिग बालिका के संबंध में अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया था। नाबालिग का सुराग मिलने के बाद उसे इन्दौर से दस्तयाब कर परिजनों के सुपुर्द किया गया है। आरोपियों पर धर्म परिवर्तन से जुड़े तथ्यों के आधार पर प्रकरण में धारा 143(4), 140(3), 87, 142, 127(4) एवं मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3/5 के तहत मामला (Dharm Parivartan News) दर्ज कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

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