Electricity Theft in Bhind: बिजली चोरी के मामले में 6 साल बाद मिली सजा, 5.7 लाख का जुर्माना भी लगा
Electricity Theft in Bhind: बिजली चोरी (Electricity Theft) करते पकड़े जाने के छह साल बाद मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एक व्यक्ति को तीन महीने की कैद और 5.79 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जिले के अटेर थाने के पचरोइयांपुरा गांव निवासी 50 वर्षीय रमेश पचोरी (Ramesh Pachori) को डिस्कॉम की सतर्कता टीमों ने 1 अक्टूबर, 2018 को बिजली चोरी करते पकड़ा था।
डिस्कॉम की ओर से जारी जानकारी में बताया गया कि पचोरी को अपने गांव के आशाराम के नाम पर ट्यूबवेल कनेक्शन के पास लगे ट्रांसफार्मर से बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया था। उसने तीन तार लगाए थे और उस चोरी की बिजली से 10 एचपी की आटा चक्की चलाता था।
आरोपी को तीन माह के कठोर कारावास की भी सजा
डिस्कॉम की सतर्कता टीमों ने उसके खिलाफ विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत मामला दर्ज कर मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने उसे दोषी पाया और तीन माह के कठोर कारावास तथा चोरी की गई बिजली के मूल्य से तीन गुना अधिक 5.79 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
भिंड में बड़े पैमाने पर हो रही है बिजली चोरी
भिंड जिले में बिजली चोरी बड़े पैमाने पर हो रही है, वर्तमान में यहां 1,041 करोड़ रुपए से अधिक के बिजली बिल बकाया हैं। यह स्थिति तब है जब भिंड जिले में 80 प्रतिशत से अधिक उपभोक्ता अटल गृह ज्योति योजना के लाभार्थी हैं।
सब्सिडी के बावजूद नियत खराब कर रहे लोग
यानी उन्हें राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी मिलती है, लेकिन इसके बाद भी 100 यूनिट तक की खपत पर 100 रुपए से कम तथा 150 यूनिट तक की खपत पर 400 रुपए से कम बिल आने के बाद भी बिल का भुगतान नहीं किया जा रहा है। जिले में प्रति यूनिट राजस्व भी मात्र 1 रुपए प्रति यूनिट के करीब है, जो डिस्कॉम द्वारा घर-घर बिजली पहुंचाने के लिए किए गए खर्च का 20% से भी कम है।
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