MP युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह यादव के खिलाफ FIR दर्ज, जानिए क्या है पूरा मामला?

MP Youth Congress State President जबलपुर: मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह यादव की सियासी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। प्रदेश की डॉ. मोहन सरकार पर सियासी हमला करने के मकसद से युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष...
mp युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह यादव के खिलाफ fir दर्ज  जानिए क्या है पूरा मामला

MP Youth Congress State President जबलपुर: मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह यादव की सियासी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। प्रदेश की डॉ. मोहन सरकार पर सियासी हमला करने के मकसद से युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार को लेकर एक पोस्ट की, जिस पर BJP ने नाराजगी जताई है। जबलपुर बीजेपी ने इस पोस्ट पर न केवल आपत्ति दर्ज कराई है, बल्कि मितेंद्र सिंह यादव पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए जबलपुर के ओमती थाना में एफआईआर दर्ज करा दी है।

MP यूथ कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ FIR

जबलपुर के ओमती थाना में प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष मितेंद्र सिंह यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मितेंद्र के खिलाफ अफवाह फैलाने और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की छवि खराब करने की धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। बीजेपी की ओर से ओमती थाने में दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह यादव ने इंटरनेट मीडिया पोस्ट में लाड़ली बहना योजना को लेकर भ्रामक वीडियो (MP Youth Congress State President) डाला है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को लेकर अशोभनीय टिप्पणी की, जो मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। वहीं, बीजेपी पदाधिकारियों का कहना है कि सीएम जैसे संवैधानिक पद पर- बैठे व्यक्ति के प्रति इस तरह का मजाक उड़ाना राजद्रोह की श्रेणी में आता है।

ओमती थाना पुलिस ने दर्ज किया मामला

बीजेपी ने ओमती थाना पुलिस को युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह यादव के लिखाफ दिए गए शिकायती पत्र के साथ में एक्स पर की गई पोस्ट की आपत्तिजनक कॉपी को संलग्न किया है। इसके आधार पर ओमती थाना पुलिस (Mitendra Singh Yadav comment on ladli scheme) ने युवा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष मितेंद्र सिंह के खिलाफ बीएनएस की धारा 353 (1) और 356(2) के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया है।

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