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Gwalior Crime News: ग्वालियर में न्यायालय ने महिला को सुनाई 4 साल की सजा, जिंदा पति को मरा बताकर रचा ली दूसरी शादी

Gwalior Crime News: ग्वालियर जिले में एक अजीबो-गरीब मामला देखने को मिला। यहां पर एक महिला के द्वारा अपने जिंदा पति का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर लिया।
10:47 PM Dec 24, 2024 IST | Suyash Sharma

Gwalior Crime News: ग्वालियर। जिले में एक अजीबो-गरीब मामला देखने को मिला। यहां पर एक महिला के द्वारा अपने जिंदा पति का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर दूसरे के साथ धोखा देने के लिए उससे शादी करने के मामले में आरोपी रानी बेगम को धोखाधड़ी के आरोप में दोषी मानते हुए न्यायालय ने 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 24वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय सिंह ने आरोपी रानी बेगम को धारा 467 के अपराध में भी चार साल की कारावास की सजा सुनाई।

न्यायालय ने सजा सुनाते हुए कही बात

आरोपी महिला ने रईस खान के साथ जिस तरह से छल किया है। उसे देखते हुए आरोपी के साथ नरम रुख अपनाया जाना उचित नहीं है। कोर्ट ने महिला पर सश्रम कारावास और आठ हजार का जुर्माना लगाया। फरियादी रईस खान ने ग्वालियर (Gwalior Crime News) थाने में एक शिकायती आवेदन दिया था। इसमें कहा गया था कि उसकी पत्नी रानी बेगम ने उसके जीवित रहते हुए कूट रचित दस्तावेज नगर निगम कार्यालय ग्वालियर में प्रस्तुत किए। उसके बाद फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र 29 अप्रैल 2019 को जारी करवा लिया एवं रिटायर्ड सूबेदार नौबत सिंह से शादी कर ली। शादी करने का मुख्य उद्देश्य सूबेदार की जमीन जायदाद और पेंशन हड़पना था।

फर्जी दस्तावेज बनवाकर की शादी

फरियादी रईस खान की शिकायत पर पुलिस ने अपराध से संबंधित दस्तावेज में विवाह प्रमाण पत्र शपथ प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज जप्त कर प्रकरण में नौबत सिंह को भी आरोपी बनाया। पुलिस ने आरोपी रानी बेगम को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में सह आरोपी नौबत सिंह के काफी खोजने के बाद न मिलने पर उसे भी आरोपी घोषित किया गया। फिलहाल, आगे की कार्रवाई जारी है।

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