Gwalior High Court: ग्वालियर नगर निगम को हाईकोर्ट की लताड़, आवारा कुत्तों द्वारा बच्चों को नोचे जाने पर पूछे सवाल
Gwalior High Court: ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक बार फिर मध्य प्रदेश शासन पशुपालन विभाग के साथ ही ग्वालियर नगर निगम को जमकर लताड़ लगाई है। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए प्रशासन ने शहर में बढ़ रहे डॉग बाइट का कारण भी पूछा। यह पूरा मामला डॉक्टर अनुज शर्मा से जुड़ा है जो मूल रूप से पशु चिकित्सक को ग्वालियर नगर निगम में प्रतिनिधि पर स्वास्थ्य अधिकारी बनाने का है। जस्टिस जीएस आह्वलिया ने कहा कि शहर में डॉग बाइट कैसे लगातार बढ़ रहे हैं।
कुत्तों द्वारा बच्चों को नोचे जाने पर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब
उन्होंने यह भी कहा कि हम देख रहे हैं कि छोटे-छोटे बच्चों को कुत्ते नोच रहे हैं। लगभग हर रोज इस तरह की भयावह घटनाएं सामने आ रही हैं और आप लोग कागजों पर काम कर रहे हैं और मजे ले रहे हैं। साइंटिफिकली दो माह में डॉग वाइट के मामले ज्यादा निकल कर सामने आए हैं। इस संबंध में हाईकोर्ट ने प्रशासन से जवाब भी मांगा है।
यह है पूरा मामला
दरअसल डॉक्टर अनुराधा गुप्ता ने डॉक्टर अनुज शर्मा की नियुक्ति को लेकर यह कहते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी है कि स्वास्थ्य अधिकारी केवल वही बन सकता है जिनके पास एमबीबीएस की डिग्री हो। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट(Gwalior High Court) ने अनुज शर्मा को हटाने का आदेश दिया था जिसका पालन करते उन्हें रिलीव भी कर दिया गया था। कोर्ट में यह भी बताया गया कि वर्ष 2015 से पूर्व स्वास्थ्य अधिकारी का पद था। वर्तमान में मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, स्वच्छता अधिकारी और सहायक स्वच्छता अधिकारी का पद है। मुख्य स्वच्छता अधिकारी का पद सौ फीसदी प्रमोशन से भरा जाने वाला पद है।
(ग्वालियर से सुयश शर्मा की रिपोर्ट)
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