हाईकोर्ट का आदेश: लिव इन में रहने वाले विपरीत धर्म के प्रेमी जोड़े को मिलेगी पुलिस सुरक्षा, लड़की के परिवार वालों से मिल रही थी धमकी
Gwalior High Court Big Decision ग्वालियर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने ऐसे प्रेमी जोड़े को पुलिस सुरक्षा (Hindu Muslim Partner) देने के निर्देश दिए हैं, जिन्होंने परिजनों से ही अपनी जान को खतरा बताया था। हाईकोर्ट ने लड़की के परिजनों को भी निर्देश दिया है कि वह प्रेमी जोड़े की स्वतंत्रता में कोई बाधा पैदा न करें। यदि प्रेमी जोड़े की जिंदगी में बाधा पहुंचाने की कोशिश होती है तो प्रेमी जोड़ा पुलिस की मदद ले सकता है। खास बात यह है कि यह प्रेमी जोड़ा विपरीत धर्म से है। लड़की ने अपना धर्म बदलने के लिए आवेदन कर दिया है।
लिव इन में रहने वाले प्रेमी जोड़े को मिलेगी पुलिस सुरक्षा!
प्रेमी जोड़े के अधिवक्ता (ग्वालियर, हाईकोर्ट) मोहित भदौरिया का कहना है, "दिल्ली में चल रही इस प्रक्रिया के पूरा होते ही दोनों विवाह के बंधन में बंध जाएंगे। अशोकनगर की रहने वाली शिफा का ग्वालियर में रहने वाले अजेंद्र से सोशल मीडिया के जरिए संपर्क हुआ था। बाद में दोनों की ओर से बातचीत बढ़ी और यह संपर्क जल्द ही प्रेम संबंधों में बदल गया। जब लड़की शिफा के घर वालों को इस प्रेम संबंध के बारे में पता चला तो उन्होंने उसका घर से निकलना बंद कर दिया। आनन फानन में उसकी शादी शिफा की उम्र से कहीं बड़े व्यक्ति से तय कर दी थी। यह शादी 12 जनवरी को होनी थी। इस बीच शिफा ने अपने प्रेमी अजेंद्र को पूरा वाकया सुनाया। इसके बाद वह भाग कर ग्वालियर आ गई। तब से दोनों लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं।"
लड़की के परिवार वालों से मिल रही थी धमकी
प्रेमी जोड़े के अधिवक्ता ने बताया कि, इस बीच शिफा को उसके परिवार की ओर से लगातार धमकियां (Gwalior High Court Big Decision) मिल रही थीं। लिहाजा प्रेमी जोड़े ने अपने वकील के जरिए हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की और सुरक्षा की गुहार लगाई। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि प्रेमी जोड़े को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाए। यदि लड़की के घर वाले या अन्य कोई उन्हें परेशान करे तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जाए।
विपरीत धर्म के हैं प्रेमी जोड़ा
बता दें कि, प्रेमी जोड़ा विपरीत धर्म से हैं। इसलिए लड़की ने अपना धर्म परिवर्तन (Gwalior Hindu Muslim Marriage) करने के लिए दिल्ली में आवेदन कर दिया है। वहां से धर्म परिवर्तन होते ही इस बालिग जोड़े का प्रेम विवाह संपन्न कराया जाएगा। वहीं, अधिवक्ता मोहित भदोरिया का कहना है कि शादी की रस्में एक-दो दिन बाद पूरी हो जाएगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस प्रेमी जोड़े के लिए सुरक्षा देने की तैयारी में है।
(ग्वालियर से सुयश शर्मा की रिपोर्ट)
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