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Gwalior News: आदेश के बावजूद कोर्ट से बाहर चले गए थाना प्रभारी, न्यायालय ने दर्ज किया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस

Gwalior News: ग्वालियर। न्यायालय के आदेश देने के बाद भी फरियादी की मेडिकल रिपोर्ट पेश नहीं करने के मामले में मुरार थाने के टीआई की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं।
04:13 PM Mar 19, 2025 IST | Pushpendra

Gwalior News: ग्वालियर। न्यायालय के आदेश देने के बाद भी फरियादी की मेडिकल रिपोर्ट पेश नहीं करने के मामले में मुरार थाने के टीआई की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। कोर्ट ने टीआई मदन मोहन मालवीय के खिलाफ अवमानना का प्रकरण दर्ज कर उन्हें 5 मार्च को व्यक्तिगत रूप सेउपस्थित रहने का निर्देश दिया। उनके जवाब सुनने के बाद पंद्रहवें अपर सत्र न्यायाधीश कपिल सोनी निर्णय लेंगे कि टीआई का कृत्य अवमानना की श्रेणी में आता है या नहीं? कोर्ट ने टीआई को आगामी सुनवाई पर अनुपस्थित रहने की स्थिति में एकपक्षीय कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।

टीआई की मुश्किलें बढ़ीं

दरअसल, 10 मार्च को जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टीआई मुरार को अजय राणा की सीटी स्कैन और एक्स-रे रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। बीती 11 मार्च को जबइस केस की सुनवाई हुई तो रिपोर्ट पेश नहीं की गई। इस पर कोर्ट ने टीआई को व्यक्तिगत रूप से तलब किया। टीआई ने आदेश के पालन में आवेदन तैयार कराने के लिए समय मांगा और कोर्ट से बाहर चले गए।

टीआई से मांगा स्पष्टीकरण

न्यायालयीन समय खत्म होने के बाद भी टीआई -वापस नहीं लौटे। इस कृत्य पर कोर्ट ने नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा तो भी टीआई गैरहाजिर रहे और प्रधान आरक्षक के माध्यम से जवाब पेश किया। जवाब से असंतुष्ट होकर कोर्ट ने अब अवमानना का प्रकरण दर्ज कर टीआई से स्पष्टीकरण मांगा है।

(ग्वालियर से सुयश शर्मा की रिपोर्ट)

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