Gwalior Rape Case: दुष्कर्म के आरोपी तहसीलदार पर 5000 का इनाम, पीड़िता ने कहा- जल्द गिरफ्तार कीजिए मैं दूंगी 50 हजार

​​Gwalior Rape Case ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान (Gwalior Rape Accused Tehsildar) पर ग्वालियर पुलिस अधीक्षक ने 5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। तहसीलदार पर एक महिला से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म...
gwalior rape case  दुष्कर्म के आरोपी तहसीलदार पर 5000 का इनाम  पीड़िता ने कहा  जल्द गिरफ्तार कीजिए मैं दूंगी 50 हजार

Gwalior Rape Case ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान (Gwalior Rape Accused Tehsildar) पर ग्वालियर पुलिस अधीक्षक ने 5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। तहसीलदार पर एक महिला से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप है। अग्रिम जमानत याचिका जिला कोर्ट से खारिज होने के बाद हाईकोर्ट से भी खारिज हो चुकी है। एसपी धर्मवीर सिंह का कहना है शत्रुघ्न सिंह चौहान पर इनाम घोषित कर दिया गया है, आगे गिरफ्तारी का भी प्रयास जारी रहेगा।

पीड़िता ने 50 हजार देने का किया ऐलान

पुलिस के अलावा दुष्कर्म पीड़िता का कहना है, "आरोपी शत्रुघ्न सिंह चौहान को पकड़ने वाले को मैं स्वयं अपनी तरफ से ₹50हजार का इनाम दूंगी। इसके लिए चाहे मुझे अपना घर ही क्यों न बेचना पड़े। बस आप तहसीलदार (Gwalior Rape Case) को जल्द से जल्द गिरफ्तार कीजिए।" पुलिस अधीक्षक कार्यालय से इनाम की घोषणा होने के बाद अब तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान पर गिरफ्तारी के बादल मंडराने लगे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

आरोपी तहसीलदार पर गंभीर आरोप

बता दें उच्च न्यायालय की एकल पीठ में जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले जिला कोर्ट में भी तहसीलदार की जमानत याचिका को खारिज किया जा चुका है। कोर्ट में पीड़िता के वकील ने तहसीलदार की चार पत्नी होने और उसके आपराधिक रिकॉर्ड को पेश करते हुए जमानत न देने का विरोध किया है। पीड़िता के वकील का कहना है कि जमानत मिलने पर आरोपी साक्ष्य मिटा सकता है।

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप

ग्वालियर की पड़ाव थाना महिला पुलिस ने पूर्व तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान पर एक महिला ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। दुष्कर्म का केस दर्ज होने के बाद से ही तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान फरार है। आरोपी ड्यूटी पर भी उपस्थित नहीं हो रहा है। मामला दर्ज हुए लगभग 35 दिन हो गए हैं। जिला कोर्ट से भी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। आरोपी ने उसके बाद हाईकोर्ट की शरण ली और वहां पर याचिका दायर की आरोपी पक्ष की ओर से तर्क दिया गया कि पीड़िता पहले अमित यादव पर भी दुष्कर्म केस दर्ज कर चुकी है। इसके बाद राजीनामा भी किया जा चुका है।

तहसीलदार पर ब्लैकमेलिंग का भी केस दर्ज

तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान पर महिला ने ब्लैकमेलिंग (Gwalior Rape Accused Tehsildar) के लिए केस दर्ज कराया है। पीड़िता की ओर से अधिवक्ता अवधेश सिंह तोमर ने तर्क दिया था कि शत्रुघ्न सिंह चौहान ने पीड़िता के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया था। उसने चार-चार शादियां की हैं। पीड़िता के वकील के द्वारा कोर्ट में यह भी कहा गया कि आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड काफी लंबा है। उसके खिलाफ अब तक 16 मामले दर्ज हैं, जिसके बाद जस्टिस ने अग्रिम जमानत देने से साफ इनकार कर दिया।

क्या है पीड़िता की मांग?

बता दें वर्तमान में आरोपी तहसीलदार पर ₹5 हजार का इनाम घोषित है। दुष्कर्म पीड़िता ने घोषणा की है कि आरोपी को तत्काल खोजने वाले को वह ₹50 हजार इनाम के रूप में देगी, चाहे उसके लिए उसे अपना मकान ही क्यों न बेचना पड़े। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि मामला दर्ज हुए लगभग 35 दिन हो चुके हैं, लेकिन पुलिस तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान को गिरफ्तार नहीं कर रही है। उसका कहना है महिला थाना पुलिस आरोपी को नहीं पकड़ रही है। उसकी केस फाइल जिले की क्राइम ब्रांच को दी जाए क्राइम ब्रांच आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है।

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि, ग्वालियर शहर की थाटीपुर एरिया में रहने वाली 34 वर्षीय महिला ने तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। पीड़िता भिंड की रहने वाली है। साल 2005- 2006 में उसकी शादी हुई थी। 2 साल बाद उसके पति का देहांत हो गया था। पीड़िता ने बताया, "साल 2008 में शत्रुघ्न सिंह चौहान का उसके जेठ के पास आना-जाना था। इसके बाद उसने मेरे जेठ को धंधे में फायदा पहुंचाने की बात कहकर जबरन मुझे हासिल किया। 10 अगस्त 2008 को देर रात भिंड आकर उसने शादी का झांसा देकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए। उसके बाद मुझे शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब वह नायब तहसीलदार बन गया तो उसके बाद वह लगातार मेरा शारीरिक शोषण करता रहा।"

शादी से मुकरने पर दुष्कर्म का मामला दर्ज

पीड़िता ने बताया कि, साल 2010 में रतनगढ़ माता मंदिर पर मांग में सिंदूर भरकर मुझसे शादी की नौटंकी की। इसके बाद जहां-जहां पोस्टिंग रही, वहां वहां रखा, संबंध बनाए और मेरा खर्चा भी उठाया। महिला ने बताया कि साल 2014 में उसने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका डीएनए टेस्ट कभी भी किया जा सकता है। इसके बाद शादी से मुकरने पर ग्वालियर महिला थाने में 15 जनवरी की रात तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म (Gwalior Rape Case) की धारा के तहत मामला दर्ज कराया।

(ग्वालियर से सुयश शर्मा की रिपोर्ट)

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