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Harda Firecracker Factory Blast: पटाखा फैक्ट्री के पीड़ित परिवार को राहत, मृतकों के परिजनों को 15 लाख रुपए देने का आदेश

Harda Firecracker Factory Blast हरदा: मध्य प्रदेश के हरदा में 6 फरवरी को पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने फैक्ट्री मालिकों को हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों...
11:42 AM Dec 17, 2024 IST | MP First

Harda Firecracker Factory Blast हरदा: मध्य प्रदेश के हरदा में 6 फरवरी को पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने फैक्ट्री मालिकों को हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 15 लाख रुपए का अंतरिम मुआवजा देने के आदेश जारी किए हैं।

हरदा पटाखा फैक्ट्री के पीड़ित परिवार को राहत

पीड़ितों की अधिवक्ता अवनी बंसल ने बताया, "पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट मामले में पीड़ितों के लिए हमारी 11 महीने लंबी लड़ाई की एक बड़ी जीत हासिल हुई है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हरदा विस्फोट मामले (Harda Firecracker Factory Blast) में NGT में चल रही कार्रवाई पर रोक हटा दी है। इस फैसले से मृतकों को परिजनों को राहत मिली है।"

NGT के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी

बता दें कि, NGT (National Green Tribunal News) ने पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट मामले में स्वतः संज्ञान लिया था। मृतकों के लिए 15 लाख रुपए का अंतरिम मुआवजा और इस हादसे में घायलों और जिनकी संपत्ति नष्ट हुई, उन्हें 5 लाख रुपए देने का आदेश दिया था। इसके बाद न्यायालय ने आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार को प्राथमिकता के आधार पर मृतकों के परिवारों को फौरन मुआवजा देने के लिए कहा। गौर रहे कि, जिला प्रशासन ने भूख हड़ताल के बाद 13 मृतकों में से 4 के परिजनों को 15 लाख रुपए दिए हैं, बाकी 9 मृतकों के परिजन को एनजीटी के आदेश के अनुसार तत्काल मुआवजा देने का आदेश जारी किया गया है।

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