Hearing in Bhojshala case: सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका पर स्टे हटने के बाद भोजशाला मामले में होगी सुनवाई
Hearing in Bhojshala case धार: भोजशाला मामले में इंदौर की हाई कोर्ट में धार भोजशाला मामले में आज ( सोमवार, 22 जुलाई) इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। एएसआई के द्वारा इंदौर हाईकोर्ट के समक्ष रखी गई रिपोर्ट पर सुनवाई सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में स्टे होने के कारण सुनवाई टाल दी है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट से स्टे हटाने के बाद अब इस पूरे मामले में आगे सुनवाई होगी। भोजशाला परिसर में 98 दिन तक सर्वे के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India) ने सर्वे रिपोर्ट पेश की थी। सर्वे रिपोर्ट में धार्मिक प्रतीक चिन्ह और कुछ मूर्ति मिलने का जिक्र है।
याचिका पर स्टे लगने से नहीं हुई पूरी सुनवाई
कोर्ट ने याचिकाओं पर स्टे हटने के बाद इंदौर हाईकोर्ट को एएसआई की रिपोर्ट पर आदेश देने के फरमान दिए हैं, जिसके चलते इंदौर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका पर से स्टे हटने के बाद सुनवाई करने की बात कहते हुए याचिकाकर्ताओं को वापस भेज दिया है। वहीं, याचिकाकर्ताओं का ही कहना है कि एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पर इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन हाईकोर्ट में 2 याचिका लगी है जिसमें मुस्लिम पक्ष ने एक याचिका लगाई है तो वहीं दूसरी याचिका हिंदू पक्ष में लगाई है।
सुप्रीम कोर्ट से आदेश हटने के बाद होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर हाईकोर्ट को यह आदेश दिए हैं कि वह एएसआई की रिपोर्ट पर किसी तरह की कोई आदेश नहीं दे सकते हैं। इसके साथ ही और उस पर स्टे भी दे रखा है, जिसके चलते इंदौर हाईकोर्ट ने फिलहाल अभी इस पूरे मामले में किसी तरह के कोई आदेश नहीं दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट जब उसे पूरे मामले में लगी स्टे को हटा देगा, उसके बाद इंदौर हाईकोर्ट उस मामले में कोई आदेश दे सकता है।
सुप्रीम कोर्ट में 30 जुलाई को सुनवाई
वही, इस पूरे मामले में हिंदू पक्षकार के एडवोकेट शिशिर दुबे का कहना है, "सुप्रीम कोर्ट में संभावित 30 तारीख लगी है, लेकिन तारीख आगे भी बढ़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इंदौर हाईकोर्ट में एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पर सुनवाई होगी। उसके बाद इंदौर हाईकोर्ट उस पर सुनवाई कर आदेश दे सकता है।"
हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका
धार भोजशाला विवाद मामले में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस द्वारा दायर याचिका पर इंदौर हार्कोर्ट की खंडपीठ की रूम नंबर- 9 में सुनवाई हुई।सुनवाई को लेकर इंदौर हाईकोर्ट परिसर, भोजशाला परिसर सहित धार शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, ताकि फैसला आने पर किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था न फैले।
भोजशाला मामले में ASI की रिपोर्ट
भोजशाला मामले में करीब 98 दिन तक सर्वे के बाद ASI टीम ने इंदौर हाई कोर्ट में 2,500 पन्नों की रिपोर्ट (Hearing in Bhojshala case) पेश की है। बता दें कि 1995 से चले आ रहे इस विवाद में 11 मार्च को हाई कोर्ट के आदेश पर भोजशाला के 500 मीटर के क्षेत्र में सर्वे का काम शुरू हुआ था। इसके बाद 22 मार्च से खुदाई का कार्य शुरू हुआ। भोजशाला परिसर में खुदाई का काम 27 जून तक चला।
खुदाई के दौरान मिलीं कई मूर्तियां
साक्ष्य के लिए सर्वे के दौरान अदालत ने फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करवाने के आदेश दिए थे। हालांकि इस सर्वे कार्य में पूरी तरह से गोपनीयता का पालन किया गया। रिपोर्ट के अनुसार खुदाई के दौरान ASI टीम को कई प्रतिमाएं भी मिलीं। जानकारी के मुताबिक सर्वे में खुदाई में करीब 3 दर्जन हिंदू देवी-देवताओं की प्रतिमाएं मिलीं। इसके अलावा खुदाई में कई खंभे भी मिलने की बात सामने आई है।
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