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MLA Nirmala Sapre: विधायक निर्मला सप्रे के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, अगली सुनवाई 19 दिसंबर को

सभापति मध्य प्रदेश विधानसभा, नरेंद्र सिंह तोमर तथा विधायक निर्मला सप्रे (MLA Nirmala Sapre) को नोटिस जारी किया गया है।
05:25 PM Dec 09, 2024 IST | Sandeep Mishra

MLA Nirmala Sapre: इंदौर। मध्य प्रदेश की विधानसभा सीट बीना से विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता खारिज करने के लिए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कोर्ट से सप्रे की विधानसभा सदस्यता खारिज करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि निर्मला सप्रे ने कांग्रेस की सदस्यता त्याग कर भाजपा ज्वॉइन कर ली थी परन्तु उन्होंने अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया। अतः उनकी सदस्यता निरस्त की जाए।

यह है पूरा मामला

दरअसल निर्मला सप्रे ने विधायक चुने जाने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। अतः नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने मध्य प्रदेश विधानसभा के सभापति के समक्ष निर्मला सप्रे की विधायकी को निरस्त करने के लिए जो याचिका प्रस्तुत की थी, उसका निराकरण सभापति नरेंद्रसिंह तोमर द्वारा अब तक नहीं किया है। इससे व्यथित होकर उमंग सिंघार ने हाईकोर्ट की शरण लेते हुए याचिका दायर की गई है और यह मांग की है कि निर्मला सप्रे (MLA Nirmala Sapre) की विधानसभा सदस्यता रद्द की जाए। आज याचिका की सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के समक्ष थी।

हाईकोर्ट ने नोटिस किया जारी, अगली सुनवाई 19 दिसंबर को

पूरे मामले की सुनवाई के पश्चात हाईकोर्ट द्वारा सभापति मध्य प्रदेश विधानसभा, नरेंद्र सिंह तोमर तथा विधायक निर्मला सप्रे (MLA Nirmala Sapre) को नोटिस जारी किया गया है। अब इस याचिका की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। इस याचिका में सभापति नरेंद्र सिंह तोमर को व्यक्तिगत रूप से पक्षकार बनाया गया है तथा यह दलील दी गई है कि वह भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं इसीलिए वह पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका का निराकरण नहीं कर रहे हैं इसीलिए याचिकाकर्ता को माननीय हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ी है।

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