High Court On Private School Dispute MP : अपराध गंभीर है, जांच शुरुआती दौर में है, अभी कार्रवाई पर रोक नहीं लगा सकते- निजी स्कूल संचालकों की याचिका पर हाईकोर्ट

High Court On Private School Dispute MP : जबलपुर। मध्यप्रदेश के जबलपुर में विवादों में घिरे कुछ निजी स्कूल संचालकों ने खुद के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मगर...
high court on private school dispute mp   अपराध गंभीर है  जांच शुरुआती दौर में है  अभी कार्रवाई पर रोक नहीं लगा सकते  निजी स्कूल संचालकों की याचिका पर हाईकोर्ट

High Court On Private School Dispute MP : जबलपुर। मध्यप्रदेश के जबलपुर में विवादों में घिरे कुछ निजी स्कूल संचालकों ने खुद के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मगर हाईकोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अपराध गंभीर है, जांच शुरुआती दौर में है, अभी कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई जा सकती।

51 आरोपी, 21 गिरफ्तार, 30 फरार

जबलपुर जिला प्रशासन द्वारा 11 स्कूलों के स्कूल संचालक, प्राचार्य और प्रबंधन से जुडे 21 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और इनकी गिरफ्तारी का मामला फिर सुर्खियों में है। मामले में 51 आरोपी बनाए गए हैं। इनमें से अब तक 21 गिरफ्तार हो चुके हैं। 30 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। विवादों में घिरे इन स्कूल संचालकों ने पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारी से बचने के लिए जबलपुर हाईकोर्ट की शरण ली थी। जिस पर हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई।

अवैध फीस वसूली, नकली किताबों सहित कई आरोप

निजी स्कूल से जुड़े इन आरोपियों पर अवैध फीस वसूली सहित नकली किताबें, आपराधिक षडयंत्र सहित कई गंभीर आरोप हैं। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में स्कूल संचालकों की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि उन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जांच में सहयोग करने तैयार हैं। ऐसे में उन पर पुलिस कार्रवाई ना की जाए। मगर गुरुवार को जस्टिस विशाल धगट की कोर्ट ने निजी स्कूल संचालकों को राहत देने से इनकार कर दिया।

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हाईकोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगाने से किया इनकार

हाईकोर्ट में सरकारी वकील ने दलील दी कि निजी स्कूल संचालकों ने मोटा मुनाफा कमाने के फेर में यूनिफार्म, फीस, सहित नकली किताबें तक कई गंभीर आपराधिक हथकंडे अपनाए हैं। जांच में इनके कब्जे से कई अहम दस्तावेज बरामद करने हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि स्कूल संचालकों, प्राचार्य और पुस्तक प्रकाशकों, विक्रेताओं पर जिला प्रशासन और पुलिस ने जो अपराध तय किए हैं, वो बेहद गंभीर हैं और जांच शुरुआती दौर में है। लिहाजा, अभी पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई जा सकती। हालांकि, हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से भी 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी।

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