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Indore Crime News: 5 साल की बच्ची की गवाही से खुला हत्या का राज़, मृतक की बेटी बोली- ताऊ ने पापा को मारी थी गोली

Indore Crime News इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर में एक युवक की हत्या के करीब 4 साल बाद 5 साल की बच्ची की गवाही से हत्याकांड के राज़ से पर्दा उठ गया है। मृतक युवक की बेटी की गवाही...
10:58 AM Aug 04, 2024 IST | Sandeep Mishra

Indore Crime News इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर में एक युवक की हत्या के करीब 4 साल बाद 5 साल की बच्ची की गवाही से हत्याकांड के राज़ से पर्दा उठ गया है। मृतक युवक की बेटी की गवाही पर इस हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है। पहले परिजनों ने पुलिस को गुमराह करते हुए इसे हादसा बता दिया था। आखिर क्या है पूरा मामला और कोर्ट ने इस मामले में क्या कुछ कहा है आइए जानते हैं।

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र (Indore Crime News) में 9 अगस्त 2020 को  एक युवक राहुल की अचानक गोली लगने के चलते मौत हो गई थी। हालांकि, राहुल के परिजनों ने प्रारंभिक जांच पड़ताल में हादसा बताकर पुलिस को गुमराह किया। इस तरह से पुलिस ने इसे हादसा मान जांच बंद कर दी। इस घटना में मोड़ तब आया जब मृतक राहुल की 5 वर्षीय बेटी ने अपनी मां को बताया कि ताऊ जी ने पापा को गोली मारी है। बच्ची से यह बता राहुल की पत्नी के पांव तले जमीन खिसक गई।

राहुल की पत्नी को ससुराल वाले दे रहे थे धमकी!

बच्ची बार-बार अपनी मां को बता रही थी कि ताऊ जी ने ही गोली मारी है। इसके बाद मृतक राहुल की पत्नी ने अपनी सास, ससुर, ननद, जेठ रोहित, देवर दीपक, नंदोई संतोष और नंद रीता को इस बारे में जानकारी दी। इसके बाद ससुराल वालों ने महिला को धमकी देते हुए इसे भूल जाने को कहा। लेकिन, बार-बार बेटी के द्वारा ताऊ को हत्यारोपी बताए जाने पर आखिरकार महिला ने अपने मृत पति को इंसाफ दिलाने के लिए तेजाजी नगर पुलिस थाने का दरवाजा खटखटाया। लेकिन, पुलिस ने जब कोई सुनवाई नहीं की तो मृतक की पत्नी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

मार्च 2022 में कोर्ट में परिवाद

आखिरकार मृत पति राहुल को इंसाफ दिलाने के लिए राहुल की पत्नी ने 2 मार्च 2022 को कोर्ट में परिवाद लगाया। जब इस मामले में सुनवाई शुरू हुई तो मृतक की बेटी ( घटना के वक्त उम्र 5 वर्ष, गवाही के समय उम्र- 7 वर्ष) कोर्ट में गवाही देने के लिए आई तो उसने अपने ताऊ के सारे काले चिट्ठे खोल कर रख दिए। बच्ची की बात सुनकर कोर्ट में मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। इसके बाद कोर्ट ने बच्ची के बयान के आधार बनाते हुए पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को अदालत में बुलाया। डॉक्टर ने भी हैरान करने वाले खुलासे किए। इतना ही नहीं सुनवाई के दौरान बैलिस्टिक एक्सपर्ट को भी बुलाया गया।

पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने क्या कहा?

पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर जितेंद्र सिंह तोमर ने सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया, "मृतक के पेट पर चोट स्मूद बर फायर आर्म्स से लगी है। खुद से बंदूक का इस्तेमाल करने पर एक जगह चोट का निशान होता है। शरीर पर बंदूक की गोली के छर्रों के चोट के कई निशान हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार युवक ने खुद गोली नहीं चलाई। वारदात में बंदूक का इस्तेमाल कितनी दूरी से हुआ यह बैलिस्टिक एक्सपर्ट बता सकते हैं।"

बैलिस्टिक एक्सपर्ट ने बताया कैसे लगी थी गोली

वहीं, बैलिस्टिक एक्सपर्ट ने कोर्ट को बताया, "बॉडी की जो स्थिति थी वह स्थिति दूर से गोली (Indore Crime News) लगने पर बनती है। करीब 5 कदम की दूरी से मृतक राहुल को गोली मारी गई थी। यदि खुद से गोली चलाई जाती तो चोट अलग होती। 2 नाली राइफल की साइज बड़ी होती है, उसका ट्रिगर दबाकर खुद को गोली मारने का एंगल अलग होता है और यह काम काफी मुश्किल भी है। 2 नाली राइफल से खुद को गोली मारना काफी मुश्किल काम है। पास से गोली लगने पर जिस जगह पर गोली लगती है, उसके आर पार हो जाती है।"

चश्मदीद ने भी खोले राज़!

वहीं, घटना के वक्त वहां मौजूद देवराज राजपूत ने कहा, "मैं, राहुल और रोहित पटेल की मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर मैनेजर हूं। घटना वाले दिन मैं खाना खाने के लिए उनके घर गया था। खाना खाने के बाद करीब 9 बजे जब घर के बाहर आया तो बच्चे पटाखे चला रहे थे। मैं भी उनके साथ पटाखे चलाने लगा। इसी दौरान गोली चलने की आवाज आई जब अंदर जाकर देखा तो राहुल पटेल के पेट में गोली लगी थी। वह जमीन पर पड़े हुए थे और खून बह रहा था। इसके बाद राहुल के पिता हरिओम पटेल, जीजा संतोष चंदेल, बड़े भाई रोहित पटेल, छोटा भाई दीपक पटेल, बहन रीता पटेल और राहुल की बेटी सब वहीं थे। इसके बाद मैं और एक पड़ोसी दीपक, संतोष चंदेल और रोहित पटेल फौरन राहुल को अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।"

24 अगस्त को होगी सुनवाई

जानकारी के अनुसार, दोनों भाई में संपत्ति को लेकर विवाद (Indore Murder Case) चल रहा था। कोर्ट ने इस पूरे मामले में सास, ससुर, देवर, जेठ, नंद, नंदोई के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 201, 34 के तहत मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ अदालत ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा इस मामले में आगाई कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले में अब 24 अगस्त को अगली सुनवाई होगी।

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