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Indore News: आर्मी जवान के हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा, तलवारों से किया था हमला

Indore News: इंदौर। शहर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में 2017 में आर्मी जवान की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। मामले में छह आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, पूरे ही मामले में...
08:21 PM Aug 27, 2024 IST | Sandeep Mishra

Indore News: इंदौर। शहर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में 2017 में आर्मी जवान की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। मामले में छह आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, पूरे ही मामले में कोर्ट ने पुलिस के द्वारा प्रस्तुल साक्ष्य और गवाहों की गवाही के आधार पर आरोपियों को सख्त सजा से दंडित किया गया। आइए समझते हैं इस पूरे मामले को।

यह है पूरा मामला

दरअसल, इंदौर (Indore News) के बाणगंगा थाना क्षेत्र में 2017 में रात तकरीबन 10:30 बजे आर्मी में पदस्थ वरुण चौहान की छुट्टी में अपने घर आया था। वरूण आर्मी में पठानकोट में टेक्नीशियन के पद पर पदस्थ था। आर्मी जवान वरुण अपने एक मित्र के साथ घर की ओर जा रहे थे और वे राम दत्त का भट्टा मैदान के करीब पहुंच गए थे।

तभी पीछे से हेमंत कौशल, दिलीप कौशल, मोहित यादव, विकास उर्फ विक्की बोरासी , अर्जुन बोरासी, रोहित कौशल उससे मिले और इन सभी ने वरुण के सिर पर तलवार से वार कर दिया। इसी तरह से अन्य आरोपियों ने भी हथियारों से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद वरुण को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती किया गया जहां उसकी मौत हो गई। हमले के पीछे वजह वरूण के दोस्त से पुरानी रंजिश बताई जा रही है।

आरोपियों को आजीवन कारावास

मामले में बाणगंगा पुलिस को सूचना दी गई, इसके बाद बाण गंगा पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोपियों के खिलाफ वरुण की हत्या के मामले में हत्या सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपी दिलीप ,हेमंत , रोहित ,मोहित, अर्जुन , विकास को गिरफ्तार किया। पूरे मामले को कोर्ट के समक्ष रखा गया और कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपियों ने अपने बचाव में कई पक्ष रखे। लेकिन, कोर्ट के सामने पुलिस ने जो साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए थे उन सभी को देखते हुए कोर्ट ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित करने के साथ ही 54,000 रूपए के अर्थ दंड से भी दंडित किया।

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