Indore News: अपराधियों के प्रति दया दिखाना चिंताजनक, कोर्ट ने कम नहीं की आरोपी की सजा
Indore News: इंदौर। इंदौर हाई कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले एक आरोपी की 10 साल की सजा को यथावत रखा। आरोपी ने अपनी सजा को कम करने को लेकर इंदौर हाई कोर्ट का रुख किया था। हाई कोर्ट ने विभिन्न पक्षों को सुनने के बाद सजा को यथावत रखा। साथ ही एक टिप्पणी भी की, जो सुर्खियों में बनी हुई है।
हाईकोर्ट ने सजा को यथावत रखा
इंदौर (Indore News) हाईकोर्ट में एक 10 साल की सजायाफ्ता आरोपी ने अपनी सजा को कम करने को लेकर इंदौर हाई कोर्ट का रुख किया। सजा को कम करने को लेकर विभिन्न तरह के तर्क रखे गए। आरोपी पक्ष के वकील ने कोर्ट के समक्ष तर्क दिया कि पूरा मामला मकान मालिक और किराएदार से संबंधित है। मकान मालिक ने किराया बढ़ाने को लेकर आरोपी को झूठे मामले में फंसाया लेकिन कोर्ट ने आरोपी पक्ष की दलीलों को खारिज करते हुए सजा को यथावत रखने के आदेश दिए। वहीं, इस पूरे मामले की सुनवाई कोर्ट के जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की कोर्ट में हुई।
अपराधियों के प्रति दया चिंताजनक
सुनवाई करते हुए यह भी कहा कि देश में किशोर अपराधियों के प्रति दया दिखाई जा रही है, जो चिंताजनक है। साथ ही कोर्ट ने विधानमंडल पर निशाना साधते हुए कहा कि निर्भया कांड जैसी घटनाओं से अब तक कोई सबक नहीं लिया गया। अदालत ने कहा कि किशोर अपराधियों पर शक्ति बढ़ाने की जरूरत है लेकिन एक दशक के बाद भी इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। फिलहाल, जिस तरह से इंदौर हाई कोर्ट ने टिप्पणी की उसके बाद आने वाले दिनों में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म और छेड़छाड़ की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों के मन में भी डर बना रहेगा।
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