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Jabalpur Ankita Marriage: अंकिता-हसनैन की शादी पर जबरदस्त बवाल, प्रेमी युगल को मिली कोर्ट से सुरक्षा

Jabalpur Ankita Marriage: इंदौर। शहर की अंकिता और जबलपुर सिहोरा के हसनैन अंसारी के प्रेम विवाह पर बवाल लगातार जारी है। युवती के परिजनों के विरोध और हिंदूवादी संगठनों के इस शादी के खिलाफ होने की वजह से प्रेमी युगल...
06:39 PM Oct 22, 2024 IST | Dr. Surendra Kumar Kushwaha

Jabalpur Ankita Marriage: इंदौर। शहर की अंकिता और जबलपुर सिहोरा के हसनैन अंसारी के प्रेम विवाह पर बवाल लगातार जारी है। युवती के परिजनों के विरोध और हिंदूवादी संगठनों के इस शादी के खिलाफ होने की वजह से प्रेमी युगल ने हाई कोर्ट से सुरक्षा की मांग करते हुए याचिका दायर की। इस पर मंगलवार को हाई कोर्ट में जस्टिस विशाल घगट की कोर्ट में सुनवाई हुई। हसनैन अंसारी और अंकिता राठौर के कोर्ट मैरिज के कलेक्टर कार्यालय में दिए आवेदन के बाद से ही बवाल मचा हुआ है।

परिवार वाले शादी के खिलाफ

12 नवंबर को नियत हुई कोर्ट मैरिज की सूचना दोनों ही परिवारों के घरों पर डाक द्वारा विवाह अधिकारी अपर कलेक्टर कार्यालय द्वारा भेजी गई। अंकिता राठौर के परिजनों ने बेटी के कोर्ट मैरिज के पत्र मिलते ही इस बात पर खिलाफत शुरू कर दी क्योंकि उनकी बेटी मुस्लिम युवक से विवाह करने वाली है। इसके बाद परिजनों ने बीते दिनों सिहोरा थाना पहुंचकर युवती को बहला-फुसलाकर और बंधक बनाने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया था। वहीं, युवक और युवती कई दिनों तक इस हंगामे की वजह से गायब थे। प्रेम विवाह में युवती के परिजनों के अलावा हिंदू वादी संगठनों के विरोध जताने पर प्रेमी युगल ने सुरक्षा की मांग करते हुए हाई कोर्ट में सुरक्षा की अर्जी लगाई। इसके बाद प्रेमी युगल को हाईकोर्ट से सुरक्षा प्रदान कर दी है।

शादी पर बवाल जारी

प्रेमी हसनैन अंसारी और इंदौर की अंकिता राठौर की लव मैरिज पर बवाल जारी है। मंगलवार को प्रेमी युगल में हाई कोर्ट में सुरक्षा की मांग करते हुए अर्जी दाखिल की। इस पर हाई कोर्ट ने युवक-युवती को सुरक्षा प्रदान किए जाने का आदेश जारी किया और युवती को आगामी 15 दिन के लिए बाल निकेतन में रखने के आदेश दिए। प्रेमी युगल के हाई कोर्ट में सुरक्षा की अर्जी लगाने की जानकारी युवती के परिजनों को लगी तो वह हाई कोर्ट पहुंच गए। इसके अलावा हिंदू वादी संगठनों से जुड़े लोग भी हाई कोर्ट के आसपास नजर आए।

मसलन मंगलवार की सुबह से ही हाई कोर्ट परिसर में गहमा-गहमी का माहौल रहा। इंदौर की अंकिता के परिजन बेटी से एक बार बात करने और मिलने के लिए रोते-बिलखते रहे। सिहोरा के हसनैन भी अपने पिता के साथ डरा-सहमा कोर्ट परिसर में एक ओर खड़ा नजर आया। हाई कोर्ट में इस दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी को हाई कोर्ट जस्टिस विशाल धगट की कोर्ट में पेश किया गया। यहां सुनवाई के दौरान युवक-युवती के बयान दर्ज किए गए।

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान लाइव स्ट्रीमिंग बंद करवाया

हाई कोर्ट जस्टिस विशाल घगट ने मामले की संवेदनशीलता के मद्देनजर हाई कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग को भी बंद करवा दिया। इसके साथ ही कोर्ट रूम में दोनों परिवारों और संबंधित वकीलों के अतिरिक्त अन्य किसी को सुनवाई में उपस्थित होने की इजाजत नहीं दी। सुनवाई के दौरान जस्टिस विशाल घगट ने सिहोरा के मुस्लिम परिवार को सुरक्षा प्रदान करने और इंदौर के अंकिता राठौर को 15 दिन बाल निकेतन में रखे जाने की आदेश दिया। हाई कोर्ट में सुरक्षा की अर्जी के साथ पहुंची अंकिता राठौर ने माता-पिता और भाई से मिलने और बात करने से साफ इनकार कर दिया। इस दौरान अंकिता के माता-पिता और भाई-बहन बेबस नजर आए।

प्रेमी जोड़े ने बताया खतरा

सुरक्षा की मांग को लेकर हाई कोर्ट की शरण में पहुंची अंकिता राठौर ने अपने प्रेमी और स्वयं की जान का खतरा बताते हुए एक वीडियो जारी किया। वीडियो मैं अंकिता ने कहा कि मुझे अपनी मर्जी से विवाह करने का अधिकार है। हिन्दू वादी संगठन सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ और मतलब के लिए मामले को बेवजह तूल दे रहे हैं। ऐसी सूरत में यदि उसे कुछ हो जाता है या वह खुद कोई गलत कदम उठाती है तो इसके जिम्मेदार वो सारे लोग होंगे जो मुझे और हसनैन को प्रताड़ित कर रहे हैं।

हिंदू वादी संगठनों का विरोध

जबलपुर हाईकोर्ट में जब अंतर्जातीय विवाह पर सुरक्षा की मांग पर सुनवाई चल रही थी। उसी समय हिन्दू वादी संगठनों से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा सिहोरा थाने में विरोध प्रदर्शन और थाने का घेराव किया जा रहा था। प्रदर्शनकारी हिंदू वादी संगठन के कार्यकर्ता थाना परिसर में जमकर नारेबाजी कर रहे थे। हिंदू और मुस्लिम युवक-युवती की लव मैरिज से खफा हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता द्वारा विवाह रोके जाने की मांग और बढ़ते विरोध पर चलते सिहोरा थाना क्षेत्र और हसनैन के घर के आस-पास भारी पुलिस बल तैनात किया गया, जिससे कोई उपद्रव के हालात न बन पाए।

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