मध्य प्रदेशराजनीतिनेशनलअपराधकाम की बातहमारी जिंदगीधरम करममनोरंजनखेल-कूदवीडियोधंधे की बातपढ़ाई-रोजगारदुनिया

Jabalpur Crime News: हंसिया से पत्नी का गला काटने वाले पति को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, 2 साल पहले पनागर में हुई सनसनीखेज वारदात

Jabalpur Crime News: जबलपुर। जबलपुर के पनागर थाना क्षेत्र में पत्नी की हसिया से गर्दन काटने वाला आरोपी पति को जिला कोर्ट ने आजीवन कारावास एवं 10 हजार रूपए के अर्थदंड से दंड़ित किया है। 26 मई 2022 को सनसनीखेज...
10:37 PM Aug 14, 2024 IST | Dr. Surendra Kumar Kushwaha

Jabalpur Crime News: जबलपुर। जबलपुर के पनागर थाना क्षेत्र में पत्नी की हसिया से गर्दन काटने वाला आरोपी पति को जिला कोर्ट ने आजीवन कारावास एवं 10 हजार रूपए के अर्थदंड से दंड़ित किया है। 26 मई 2022 को सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी पति महेश कोल ने पत्नि नंदनी कोल की हंसिया से गला काटकर हत्या कर दी थी।

घरेलू विवाद बना मौत की वजह:

जबलपुर के पनागर में गोटिया मंदिर के पास आजाद वार्ड निवासी महेश कोल को कोर्ट ने पत्नी की हत्या का दोषी करार दिया है। पत्नि नंदनी कोल को घरेलू विवाद के दौरान गले में हंसिया मारकर मौत के घाट उतार कर फरार होने वाले आरोपी पति को पनागर पुलिस ने वारदात के बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तत्कालीन पनागर थाना प्रभारी आर.के. सोनी ने पत्नी की जघन्य हत्या के मामले में आरोपी पति के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर साक्ष्यों को इकट्ठा किया और गवाहों की कोर्ट पेशी कराकर आरोपी को सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

कोर्ट ने सुनाई सजा:

अपर सत्र न्यायाधीश राजकुमार चौहान की कोर्ट में चली सुनवाई में जिला विशेष लोक अभियोजक संगीता सिंह परिहार ने इस जघन्य हत्याकांड प्रकरण की पैरवी की। वे आरोपी को हत्यारा साबित करने में कामयाब रहीं। सरकारी वकील की दलील और पुख्ता सबूतों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश राजकुमार चौहान ने आरोपी महेश कोल को हत्या की धारा में आजीवन कारावास एवं 10 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है।

यह भी पढ़ें:

Shivpuri Crime News: दामाद के मोबाइल पर भेज रहा था बेटी की एडिटेड फोटोज, पिता ने आरोपी को तीसरी मंजिल से फेंका

Burhanpur Crime News: बीयर नहीं देने पर RPF के जवान ने युवक को पीटा, शिकायत पर अधिकारी ने दी सफाई

Tags :
Crime NewsHusband gets life imprisonmentJabalpur Crime NewsJabalpur newsMadhya Pradesh Latest NewsMadhya Pradesh Newsmp firstMP First NewsMP Latest NewsMP newsViral Postएमपी फर्स्टएमपी फर्स्ट न्यूज़मध्य प्रदेश न्यूज़मध्य प्रदेश लेटेस्ट न्यूज

ट्रेंडिंग खबरें

Next Article