Jabalpur High Court Decision: देश विरोधी नारे लगाए तो हाई कोर्ट ने दी ‘भारत माता की जय’ बोलने और तिरंगे को 21 बार सलामी देने की सजा
Jabalpur High Court Decision: जबलपुर। पाकिस्तान का समर्थन और भारत के खिलाफ नारेबाजी करने वाले आरोपी को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर प्रिंसिपल पीठ से सशर्त जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत के तहत आदेश पारित किया है कि आरोपी को महीने में दो बार भारत माता की जय का नारा लगाते हुए 21 बार राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देना होगी। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट जस्टिस डी.के. पालीवाल की एकलपीठ में हुई। जमानत आदेश मुकदमे के अंतिम निर्णय तक प्रभावी रहेगा और जमानत की किसी भी शर्त के उल्लंघन या जमानत की स्थिति में यह स्वतः अप्रभावी हो जाएगा।
भोपाल के फैजल ने की पाकिस्तान के समर्थन, भारत के खिलाफ नारेबाजी
दरअसल ये मामला 17 मई 2024 का है। भोपाल के मिसरोद थाना क्षेत्र में रहने वाले फैजल उर्फ फैजान ने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने और भारत के खिलाफ भड़काऊ एवं आपत्तिजनक बातें कहते हुये एक वीडियो बनाया था। यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया था। वह मिसरोद इलाके में पंचर की दुकान चलाता था। वीडियो सामने आने पर बजरंग दल के पदाधिकारी दिनेश यादव आरोपी फैजल खान के पास पहुंचे थे।
बातचीत के दौरान फैजल ने कार्यकर्ताओं के साथ गाली गलौज की, जिसके बाद उसे पकड़कर मिसरोद पुलिस के हवाले किया और उसके खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। फैजल का आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने पर मिसरोद पुलिस ने उसके कृत्य को राष्ट्रीय एकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला मानते हुये एफआईआर दर्ज की और न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था। जहां से आरोपी ने जमानत के लिए हाईकोर्ट (Jabalpur High Court Decision) की शरण ली।
हाईकोर्ट ने दी सशर्त जमानत
हाईकोर्ट ने फैजल को सशर्त जमानत का आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि वह केस समाप्ति तक महीने के पहले और चौथे मंगलवार को सुबह 10 बजे मिसरोद थाने में पेश होगा और उसे 12 बजे तक भारत माता की जय नारा लगा 21 बार तिरंगे को सलामी देना होगा। इसके अलावा फैजल को 50 हजार का बॉन्ड भरने के भी निर्देश दिये गये है। हाईकोर्ट ने भोपाल के पुलिस कमिश्नर को इस शर्त का पालन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। हाईकोर्ट जस्टिस डी.के. पालीवॉल का कहना है कि यह शर्त फैजल के अंदर देश की जिम्मेदारी और गर्व की भावना पैदा कर सकती है।
फैजल पर 13 मामले दर्ज, वकील ने जमानत का विरोध किया
भारत के खिलाफ भड़काऊ बातें और पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करने वाले आरोपी वाले फैजल उर्फ फैजान की जमानत का सरकारी वकील (Jabalpur High Court Decision) ने विरोध किया। प्रकरण में सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने दलील दी कि आरोपी फैजल एक आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ पहले से 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं और ये 14वां प्रकरण दर्ज किया गया है। वायरल वीडियो में वह खुलेआम देश के खिलाफ नारे लगाते देखा जा सकता है। हालाकि याचिकाकर्ता फैजल के वकील ने कोर्ट में तर्क रखा कि उसके खिलाफ दायर ज्यादातर मामले झूठे हैं। वहीं पुलिस पूछताछ में आरोपी फैजल ने कहा कि उसने मजाक में यह बोला था और वीडियो बनाने वाला उसका दोस्त है। उसे नहीं पता था कि मजाक में कही बातों का वीडियो वायरल हो जाएगा।
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