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भोपाल कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर बड़ा जुर्माना, विधायकी पर खतरा बरकरार, जानिए पूरा मामला

Congress MLA Arif Masood जबलपुर: भोपाल के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जबलपुर हाईकोर्ट ने 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। आरिफ मसूद पर चुनाव याचिका पर जारी हाईकोर्ट के...
08:01 AM Aug 25, 2024 IST | Dr. Surendra Kumar Kushwaha

Congress MLA Arif Masood जबलपुर: भोपाल के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जबलपुर हाईकोर्ट ने 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। आरिफ मसूद पर चुनाव याचिका पर जारी हाईकोर्ट के पूर्व के निर्देश पर अमल नहीं करने का आरोप है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की प्रिंसिपल पीठ जबलपुर के जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ में चुनाव याचिका पर सुनवाई हुई।

आरिफ मसूद की मसलन विधायकी पर खतरा बरकरार

अदालत ने जुर्माना की राशि 10 हजार एनजीओ बूंद के बैंक अकाउंट में जमा करने कहा है। कोर्ट ने कहा है कि अगर राशि जमा नहीं की गई तो लिखित वक्तव्य प्रस्तुत करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा। आरिफ मसूद की चुनाव याचिका कोर्ट में जारी रहेगी, मसलन विधायकी पर खतरा बरकरार है। चुनाव याचिका पर अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी।

आरिफ मसूद पर क्यों लगा जुर्माना?

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल की सिंगल बेंच में चुनाव याचिका पर याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट अजय मिश्रा और पंखूड़ी विश्वकर्मा ने पक्ष रखा। हाईकोर्ट ने 8 अप्रैल 2024 को कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को लिखित वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया गया था। एडवोकेट पंखूडी विश्वकर्मा ने न्यायमूर्ति के सामने दलील दी कि हाईकोर्ट द्वारा आरिफ को बयान देने लिए दिए गए समय में 120 दिन गुजर चुके हैं, उसके बाद भी अब तक उनकी ओर से बयान प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस पर जस्टिस विवेक अग्रवाल ने आरिफ मसूद को फटकार लगाते हुए 10 हजार का जुर्माना लगाया है।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, पूरा मामला विधानसभा चुनाव-2023 के समय का है, जिसमें भोपाल मध्य से कांग्रेस प्रत्याशी आरिफ मसूद ने विधानसभा चुनाव के नामांकन के दौरान हलफनामा में स्वयं के नाम से लिया 34 लाख 10 हजार और पत्नी रुबीना मसूद के नाम पर लिया 31 लाख 28 हजार मसलन 65 लाख 38 हजार रुपए के लोन की जानकारी चुनाव आयोग से छुपाई है। इस पर बीजेपी प्रत्याशी रहे ध्रुव नारायण सिंह ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनावी याचिका दायर कर उनकी विधायकी खत्म करने की मांग की थी।

आरिफ की अपील हो चुकी है खारिज

बता दें कि, भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर आवेदन हाईकोर्ट में दिया और ध्रुव नारायण की चुनावी याचिका को अनियमित एवं नियम के खिलाफ बताते हुए खारिज करने की अपील की थी। हालांकि हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कांग्रेस विधायक की अपील याचिका को खारिज कर दिया है।

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