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Jabalpur High Court News: जूडा ने हाईकोर्ट में सौंपा सुरक्षा सहित 10 सूत्रीय मांग पत्र, मुख्य न्यायाधीश की डबल बैंच में होगी सुनवाई

Jabalpur High Court News: जबलपुर। मध्य प्रदेश जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में डॉक्टरों की सुरक्षा सहित 10 मांगों का एक पत्र सौंपा है। इस पत्र में जबलपुर हाईकोर्ट को डॉक्टरों की समस्याओं तथा उनसे जुड़ी मांगों के बारे में...
12:00 PM Aug 28, 2024 IST | Dr. Surendra Kumar Kushwaha

Jabalpur High Court News: जबलपुर। मध्य प्रदेश जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में डॉक्टरों की सुरक्षा सहित 10 मांगों का एक पत्र सौंपा है। इस पत्र में जबलपुर हाईकोर्ट को डॉक्टरों की समस्याओं तथा उनसे जुड़ी मांगों के बारे में बताया गया है। उल्लेखनीय है कि हाल ही हुई डॉक्टरों की हड़ताल को अवैध बताते हुए कोर्ट ने हड़ताल खत्म करने की अपील की थी। साथ ही एसोसिएशन से कहा था कि वे अपनी सभी मांगों के बारे में कोर्ट (Jabalpur High Court News) में एक पत्र सौंपे। यह पत्र उसी आदेश की परिपालना के लिए कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है।

डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट ने किए राज्य सरकार से सवाल

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की डबल बैंच ने जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल संबंधित याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान मप्र डॉक्टर एसोसिएशन की ओर से अपनी 10 सूत्रीय मांगों की सूची पेश की गई, जिसे अभिलेख पर लेने के साथ प्रकरण की अगली सुनवाई के लिये 2 सप्ताह बाद की तारीख नियत की है। हाई कोर्ट की डबल बैंच ने राज्य शासन से पूछा है कि शासकीय अस्पतालों के डाक्टरों की सुरक्षा को लेकर क्या उपाय किए गए हैं ? इस सिलसिले में सभी प्रयासों की जानकारी माननीय न्यायमूर्ति ने शासकीय अधिवक्ता को राज्य शासन से निर्देश हासिल कर आगामी सुनवाई में जवाब पेश करने कहा है।

हाई कोर्ट ने दिए डॉक्टरों को हड़ताल पर न जाने के आदेश

दरअसल हाल के दिनों में कोलकाता के मेडीकल कालेज में नाईट ड्यूटी के दौरान जूनियर डॉक्टर से रेप और हत्या की घटना के बाद देशभर में जूनियर डॉक्टरों के साथ साथ आईएमए से जुड़े डॉक्टरों ने विरोध जताया था। विरोध के दौरान जबलपुर, मध्यप्रदेश सहित देशभर के सरकारी मेडीकल कालेज के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गये थे। जबकि मप्र में एक जनहित याचिका पर हाईकोर्ट पहले ही जूनियर डॉक्टरों को हड़ताल पर न जाने के आदेश दे चुका है। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट संजय अग्रवाल, अभिषेक पांडे एवं एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता महेन्द्र पटेरिया ने सुनवाई के दौरान पैरवी की।

सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया डॉक्टरों की मांगों पर संज्ञान

कोलकाता की घटना के विरोध में जूडा के हड़ताल पर जाने पर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court News) ने अवमानना याचिका के तहत सुनवाई की और तत्काल हड़ताल समाप्त कर कार्य पर लौटने के निर्देश दिये थे। याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने डाक्टरों की मांग पर सुनवाई के आदेश भी जारी किये थे। जिससे जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म कर काम पर लौट आये और हाईकोर्ट ने उनसे उनकी समस्याओं, सुझावों को लिखित में कोर्ट में पेश करने कहा था। इसके साथ ही देशभर के जूनियर डॉक्टरों की काम के दौरान सुरक्षा सहित अन्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है।

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