Jabalpur Murder Case: पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास, जुर्माना भी भरना होगा
Jabalpur Murder Case: जबलपुर। जिला अपर सत्र न्यायालय ने गढ़ा थाना क्षेत्र में पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोषी पति बंटू खान उर्फ शेख शहजाद पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सूत्रों ने बताया कि दोषी अपनी पत्नी के साथ शराब पीकर मारपीट करता था एवं गलत काम करने का दबाव डालने के लिए उसके सिर में गंभीर चोट पहुंचाई जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी।
यह था पूरा मामला
पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार घटना 2 जून 2023 को घटित हुई थी। पत्नी पर हमला कर मरणासन्न हालत में छोड़कर मकान खाली कर अपना सामान लेकर पति भाग गया था। पत्नी के सिर में गंभीर चोटें लगने के कारण अस्पताल में इलाज के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई थी। गढ़ा पुलिस ने संदेह के आधार पर पति बंटू खान के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। जांच पड़ताल में मृतका के परिजनों ने उसके पति बंटू खान उर्फ शहजाद पर पत्नी की हत्या करने का संदेह जताया था।
गलत काम के लिए पत्नी पर डाल रहा था दबाव
परिजनों द्वारा संदेह जताए जाने पर पुलिस ने हत्या का मामला (Jabalpur Murder Case) दर्ज कर जांच-पड़ताल शुरू की। जांच में पता चला कि आरोपी अपनी पत्नी के साथ शराब पीकर मारपीट करता था एवं उस पर गलत काम करने का दबाव डाल रहा था। इसी के चलते उसने मृतका के साथ मारपीट की जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आ गई। पत्नी की गंभीर हालत देख वह अपना सारा सामान लेकर घर से भाग गया।
कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
टीआई राकेश तिवारी ने इस पूरे मामले की जांच की तथा मिले सबूतों को कोर्ट के सामने रखा। कोर्ट ने जांच में पाए गए साक्ष्य, पीएम रिपोर्ट तथा परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर बंटू खान को दोषी पाया। षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश विपिन सिंह भदौरिया ने आरोपी बंटू खान उर्फ शेख शहजाद को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास और 5 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
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