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Jabalpur News: अनोखी शर्त के साथ हाईकोर्ट ने दी रेप आरोपी को अग्रिम जमानत

Jabalpur News: जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर प्रिंसिपल पीठ में रेप मामले में एक अनोखी शर्त देखने मिली है। हाईकोर्ट जस्टिस ने आरोपी को सोशल मीडिया व्हाट्सएप-इंस्टाग्राम-फेसबुक के पासवर्ड बताने की शर्त के साथ अग्रिम जमानत दे दी। इसके...
02:08 PM Mar 04, 2025 IST | Pushpendra

Jabalpur News: जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर प्रिंसिपल पीठ में रेप मामले में एक अनोखी शर्त देखने मिली है। हाईकोर्ट जस्टिस ने आरोपी को सोशल मीडिया व्हाट्सएप-इंस्टाग्राम-फेसबुक के पासवर्ड बताने की शर्त के साथ अग्रिम जमानत दे दी। इसके साथ कोर्ट ने आदेश दिए कि आरोपी को जांच अफसरों द्वारा मांगे जाने पर बाॅडी फ्लूड, ब्लड सैंपल उपलब्ध कराने के साथ ही जांच में सहयोग करना होगा।

रेप और धमकाने का आरोप

दरअसल, ये मामला बलात्कार और पीड़िता को धमकाने के रेप के आरोपी से जुड़ा है। रेप के आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जबलपुर हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। हाईकोर्ट जस्टिस देवनारायण मिश्रा की सिंगल बैंच में मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता और आपत्तिकर्ता के वकील के बीच वाद प्रतिवाद के साथ जिरह हुई। याचिकाकर्ता मुरली मनोहर सोनी पर एक युवती से शादी का झांसा देकर रेप करने और मारपीट करने का प्रकरण पुलिस ने दर्ज किया। प्रकरण में गिरफ्तारी से राहत पाने के लिए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की।

वकील ने यह दी दलील

इसमें याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि अनावेदिका और कथित आरोपी दोनों बालिग हैं और दोनों के बीच आपसी सहमति से संबंध बने थे। संबंध बनाने के लिए युवक ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। लेकिन, बाद में किसी बात पर दोनों के बीच विवाद हुआ और युवती (Jabalpur News) की ओर से रेप का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करा दिया गया। वहीं, आपत्तिकर्ता वकील ने पीड़िता को धमकाने और मारपीट कर संबंध बनाने के आरोप लगाते हुए अग्रिम जमानत का विरोध किया।

जांच में सहयोग पर सशर्त जमानत

दोनों पक्षों के वकीलों की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट जस्टिस देवनारायण मिश्रा की सिंगल बेंच रेकाॅर्ड और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए पाया कि आवेदक को हिरासत में लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन, उसे जांच एजेंसी के साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाना होगा। अपीलकर्ता को सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, इंस्टाग्राम, वाट्सअप के पासवर्ड बताने होंगे और जांच अफसरों द्वारा मांगे जाने पर बाॅडी फ्लूड, ब्लड सैंपल उपलब्ध कराना होगा।

अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए जस्टिस देवनारायण मिश्रा की एकलपीठ ने सशर्त अग्रिम जमानत देने का आदेश पारित किया। आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि शर्त का उल्लंघन करने पर राहत स्वमेव ही निरस्त हो जाएगी।

(जबलपुर से डॉ. सुरेंद्र कुमार कुशवाहा की रिपोर्ट)

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