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Jabalpur News: हाई कोर्ट का आदेश, 23 कलेक्टरों से वसूला जाए 43 लाख 90 हजार रूपए का मुआवजा, 36 साल बाद मिला कोर्ट से इंसाफ

Jabalpur News: जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की प्रिंसिपल पीठ ने जबलपुर जिले में पदस्थ मौजूदा कलेक्टर दीपक सक्सेना सहित पूर्ववर्ती 23 कलेक्टरों से 43 लाख 90 हजार रूपए जुर्माना राशि वसूलने के आदेश दिए हैं। दरअसल, जलबपुर में पदस्थ...
10:14 PM Oct 08, 2024 IST | Dr. Surendra Kumar Kushwaha

Jabalpur News: जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की प्रिंसिपल पीठ ने जबलपुर जिले में पदस्थ मौजूदा कलेक्टर दीपक सक्सेना सहित पूर्ववर्ती 23 कलेक्टरों से 43 लाख 90 हजार रूपए जुर्माना राशि वसूलने के आदेश दिए हैं। दरअसल, जलबपुर में पदस्थ रहे ये वो 23 कलेक्टर हैं, जिन्होंने याचिकाकर्ता की जमीन अधिग्रहण करने के बाद उसकी मुआवजा राशि मुहैया कराने में कोताही बरती और याचिकाकर्ता को इसके लिए 36 सालों तक इंसाफ के लिए भटकना एवं परेशान होना पड़ा दरअसल, याचिकाकर्ता शशि पांडे की 29,150 वर्गफुट जमीन 5 फरवरी 1988 को सरकार द्वारा अधिग्रहण की गई। शशि पांडे की मालिकाना हक की जमीन तो सरकार ने अधिग्रहित कर ली लेकिन उसे तत्काल मुआवजा राशि नहीं दी गई।

जस्टिस जीएस अहलूवालिया का अहम फैसला

हाई कोर्ट जस्टिस जीएस अहलूवालिया की सिंगल बैंच में शशि पांडे की ओर से दायर की याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें याचिकाकर्ता के वकील ने माननीय कोर्ट को अवगत कराया कि अधारताल बायपास से लगी शशि पांडे की जमीन को सरकार ने 5 फरवरी 1988 को अधिग्रहित किया। अधिग्रहण की कार्रवाई एवं मुआवजा को लेकर शासन-प्रशासन ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई। इसका खामियाजा ये हुआ कि 1988 से लेकर 2024 तक उन्हें जमीन का मुआवजा नहीं मिल सका। जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि शशि पांडे को 10 हजार रुपए प्रति माह के हिसाब से 1988 से अब तक का हर्जाना इस दौरान पदस्थ रहे तमाम कलेक्टरों से वसूलकर दिया जाए।

 

23 कलेक्टरों से 43 लाख 90 हजार रूपए वसूलने के आदेश

फरवरी 1988 से 2024 तक कुल 439 माह का निर्धारण करते हुए हाई कोर्ट ने 43 लाख 90 हजार रूपए की मुआवजा राशि तय की। इसमें जबलपुर में पदस्थ रहे तमाम इन 23 कलेक्टरों से उनके कार्य अवधि के लिहाज से तय किया गया है। इसमें सबसे ज्यादा 37 माह की हर्जाने की राशि तत्कालीन कलेक्टर संजय दुबे को 3 लाख 70 हजार रुपए चुकाने होंगे। इसके बाद तत्कालीन कलेक्टर विवेक पोरवाल, गुलशन बामरा और एसएस डंगस को भी 36-36 माह के हिसाब से 3 लाख 60 हजार रुपए की जुर्माना राशि देनी होगी। केवल 2 माह जबलपुर कलेक्टर रहे अजय सिंह को सबसे कम केवल 20 हजार रूपए हर्जाना भुगतान करना है। जबकि, मौजूदा कलेक्टर दीपक सक्सेना को 90 हजार रुपए की हर्जाना राशि देनी होगी।

 

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