Jabalpur News: भगवान कृष्ण का रोल निभाने वाले नीतीश भारद्वाज की याचिका की खारिज, बेटियों के पासपोर्ट से जुड़ा है मामला

Jabalpur News: जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर प्रिंसिपल पीठ से महाभारत में भगवान कृष्ण का अभिनय करने वाले टीवी एक्टर नीतीश भारद्वाज को झटका लगा।
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Jabalpur News: जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर प्रिंसिपल पीठ से महाभारत में भगवान कृष्ण का अभिनय करने वाले टीवी एक्टर नीतीश भारद्वाज को झटका लगा। दरअसल, जबलपुर हाईकोर्ट ने अभिनेता नीतीश भारद्वाज की पत्नी आईएएस स्मिता की दोनों बेटियों को विदेश जाने के लिए पासपोर्ट के रिन्यू करने पर रोक लगाने का आवेदन भोपाल पासपोर्ट कार्यालय में दिया था।

पासपोर्ट के लिए दस्तोवेजों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अभिनेता पिता नीतीश भारद्वाज की ओर से आपत्ति जताई गई थी। इसके आधार पर पासपोर्ट अधिकारी आईएएस स्मिता की बेटियों का 16 जनवरी को एक्सपायर होने वाले पासपोर्ट को रिन्यू करने से इंनकार कर दिया था। पासपोर्ट कार्यालय के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए भोपाल पासपोर्ट प्राधिकरण कार्यालय को आदेश दिए कि एक सप्ताह के भीतर दोनों बेटियों के पासपोर्ट बनाए जाएं। साथ ही कहा कि विदेश यात्रा मौलिक अधिकार है।

पति-पत्नी में पारिवारिक विवाद

टीवी एक्टर नीतीश भारद्वाज और उनकी आईएएस पत्नी स्मिता के बीच काफी समय से पारिवारिक विवाद चल रहा है। स्मिता की जुड़वा बेटियां उनके साथ भोपाल में रहती हैं। दोनों बेटियों का पासपोर्ट 16 जनवरी को एक्सपायर होने जा रहा है। स्मिता ने बेटियों के पासपोर्ट रिन्यू (Jabalpur News) के लिए भोपाल पासपोर्ट प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन दिया था। लेकिन, पासपोर्ट अधिकारी ने पिता अभिनेता नीतीश भारद्वाज की आपत्ति के कारण नवीनीकरण करने से इनकार कर दिया था। पासपोर्ट अधिकारी का कहना था कि पिता की आपत्तियों के कारण फिलहाल पासपोर्ट नहीं बनाया जा सकता। इसके बाद दोनों बेटियों ने हाई कोर्ट में पिता की आपत्ति को चुनौती दी और बताया कि उनका पासपोर्ट का नवीनीकरण होना जरूरी है।

बेटियों को इंग्लैंड जाना है 

टीवी एक्टर नीतीश भारद्वाज का तर्क है कि दोनों बेटियों के पासपोर्ट गलत दस्तावेजों के आधार पर बनवाए गए। पिता एवं पासपोर्ट (Jabalpur News) कार्यालय द्वारा इन्हें रिन्यू नहीं करने के मामले में बुधवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर प्रिंसिपल पीठ में जस्टिस विनय सराफ की एकल पीठ में सुनवाई हुई। कोर्ट ने भोपाल के पासपोर्ट प्राधिकरण को निर्देश दिए कि दोनों जुड़वा बहनों का पासपोर्ट नवीनीकरण किया जाए।

हाई कोर्ट में याचिका दोनों बहनों की तरफ से उनकी मां आईएएस स्मिता भारद्वाज ने दायर की थी। याचिका में बताया कि दोनों बच्चियों को एक बुक लॉन्च में इंग्लैंड जाना है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनका सम्मान होना है। लेकिन, 16 जनवरी को पासपोर्ट की तारीख खत्म हो रही है, जिसके लिए नवीनीकरण करवाना था। पासपोर्ट अधिकारी ने पिता की आपत्ति के कारण रिन्यू नहीं किया।

विदेश यात्रा मौलिक अधिकार है

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस विनय सराफ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अपने फैसले में कहा कि किसी भी व्यक्ति का विदेश यात्रा एक मौलिक अधिकार है। इसे किन्हीं कारणों से छीना नहीं जा सकता। केस में सुनवाई करते हुए जस्टिस विनय सराफ ने कहा कि अगर किसी दस्तावेज को गलत बताया जा रहा है, तो उस पर संबंधित कोर्ट में आपत्ति दायर की जा सकती है। यह मुंबई कोर्ट में चल रहा है।

लेकिन, पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए माता-पिता की सहमति आवश्यक नहीं होती है। भोपाल के पासपोर्ट प्राधिकरण अधिकारी को एक सप्ताह के भीतर दोनों बहनों का पासपोर्ट बनाए जाने के आदेश है। मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट नमन नागरथ और कपिल दुग्गल ने पैरवी की। जबकि, पासपोर्ट प्राधिकरण की ओर से एडवोकेट देवेश सिंह ने पैरवी की।

(जबलपुर से सुरेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट)

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