Jabalpur News: ट्रेन में पटाखे या विस्फोटक ले जाने वाले सावधान, वरना 3 साल की जेल और 1000 हजार रूपए होगा जुर्माना

Jabalpur News: जबलपुर। धनतेरस और दीपावली पर्व के मद्देनजर यदि आप भी जानबूझकर या चोरी-छिपे ट्रेन से पटाखों का परिवहन करने का विचार कर रहे हैं।
jabalpur news  ट्रेन में पटाखे या विस्फोटक ले जाने वाले सावधान  वरना 3 साल की जेल और 1000 हजार रूपए होगा जुर्माना

Jabalpur News: जबलपुर। धनतेरस और दीपावली पर्व के मद्देनजर यदि आप भी जानबूझकर या चोरी-छिपे ट्रेन से पटाखों का परिवहन करने का विचार कर रहे हैं, तो खबरदार हो जाइए। पटाखों के साथ-साथ किसी भी तरह के विस्फोट सामग्री के परिवहन पर रेलवे द्वारा पहले से ही पाबंदी है। दीपावली पर्व को देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मुख्यालय ने सख्ती भरा आदेश जारी किया।

इसके तहत दीपावली के लिे ट्रेनों में चोरी-छिपे पटाखों के परिवहन को सख्ती से रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को सख्त हिदायत के साथ साथ विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। लिहाजा आरपीएफ कमांडेट की ओर से पश्चिम मध्य रेल के समस्त पोस्ट प्रभारियों को सुरक्षा गश्त बढ़ाने के आदेश जारी किए गए।

दीपावली पर्व के मद्देनजर बढ़ाई गई सतर्कता

जबलपुर रेलवे स्टेशन सहित पश्चिम मध्य रेलवे के सभी स्टेशनों पर त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आरपीएफ को खास सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। पर्व के दौरान ट्रेनों में मुसाफिरों की भीड़ बढ़ने पर आरपीएफ के साथ-साथ जीआरपी को भी मुस्तैद किया गया है। खास कर ट्रेनों में पटाखों और किसी भी तरह की आतिशबाजी के परिवहन को प्रभावी तरीके से रोकने के आदेश है। इसके लिए रेलवे स्टेशन के साथ ही ट्रेनों में निरंतर जांच करने का आदेश है और संदिग्धों पर पैनी नजर रखी जा रही है।

3 साल की जेल, 1000 हजार जुर्माना

पश्चिम मध्य रेलवे मुख्यालय ने दीपावली पर्व के दौरान जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश में आरपीएफ को 24 घंटे चौकसी बरतने के निर्देश दिए। इसके लिये आरपीएफ द्वारा सीसीटीवी कैमरे से स्टेशन और प्लेटफार्म पर प्रत्येक व्यक्ति की गतिविधि को रिकॉर्ड किया जा रहा है। ट्रेनों में पटाखे या विस्फोटक सामग्री की जांच के लिए मेटल डिटेक्टर और डॉग स्क्वॉड के जरिए सर्चिंग की जा रही है। फिर ऐसे में किसी मुसाफिर द्वारा चोरी छिपे पटाखों का परिवहन करते पकड़े जाने पर संबंधित यात्री के विरूद्ध रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत अपराध दर्ज किया जाएगा। इसमें आरोपी को 3 साल की जेल और 1000 हजार रूपए अर्थदंड से दंड़ित करने का प्रावधान है।

यात्रियों को जागरूक के साथ सुरक्षा का भरोसा

रेलवे स्टेशन और प्लेटफार्म पर काफी देर से बैठे मुसाफिरों से उनकी टिकट चेकिंग के साथ-साथ उनकी यात्रा की जानकारी के संबंध में पूछताछ भी की जा रही है। लगेज बैग, पार्सल की चेकिंग की जा रही है। इसके त्यौहारी सीजन में मुसाफिरों की भीड़ भाड़ को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से मुसाफिरों को अपने सामान की सुरक्षा, अनजान व्यक्ति खाने-पानी की सामग्री का सेवन नहीं करने सहित सतर्कता के लिए जागरूक किया जा रहा है। किसी भी संदिग्ध की गतिविधि पर आरपीएफ, जीआरपी या रेलवे सहायता दूरभाष क्रमांक 139 पर सूचित करने की अपील भी यात्रियों से की जा रही है।

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